पुलिस थाना केकडी में धनसिंह उर्फ धनसा उर्फ धनुप्रताप उर्फ छोटे ठाकुर पुत्र गजराज सिंह जाति राजपूत उम्र 35 निवासी पीपरोली थाना भिनाय का हिस्ट्रीषीटर व हार्डकोर अपराधी है इसके विरूद्व लूटपाट,मारपीट,लडाई झगडे,हत्या,हत्या का प्रयास उदापन,शराब तस्करी के 34 आपराधिक प्रकरणो मे चालान हुआ है। हाल ही 12.05.2016 को
यह जमानत पर रिहा हुआ था मात्र 10 दिन के अन्दर ही इसने सरवाड टोलनाका पर जाकर टोलनाके के कर्मियो को रिवालवर नुमा हथियार से धमकाकर उन्हे टोल छोडकर चले जाने को कहा तथा टोल कर्मी के साथ साधारण मारपीट भी की व उन कर्मियो को रिवाल्वर के दम पर जान सेे मारने की धमकी दी व मुर्गा बनाया तथा टोल छोडकर चले जाने को कहा । इस सम्बन्ध मे थाना सरवाड पर मु0न0 155/16 दिनांक 23.05.16 धारा 307,323,327 भादस व 3/27 आर्म्स एक्ट व 3(1)(म्)(त्) अत्याचार निवारण अधिनियम मे दर्ज हुआ तब से वह फरार चल रहा था । महानिरिक्षिक पुलिस अजमेर एवं पुलिस अधीक्षक अजमेर ने मामले की गम्भीरता को समझते हुये उसे तुरन्त गिरफ्तार करने के निर्देष दिये व जिसके क्रम मे स्थानीय पुलिस ने वैज्ञानिक तरीको से उसकी मौजदूगी का पता लगाने के भरसक प्रयास किये। वह उसकी मौजदूगी की जानकारी प्राप्त कर रही थी । कल रात्रि मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकडी को इसके सुबह घर आने की मुखबिर से सूचना मिली जिस पर उन्होने उनके निर्देषन मे थानाधिकारी थाना सांवर,सरवाड एवं भिनाय को कार्यवाही करने के निर्देष दिये जिन्होने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकडी के निर्देषानुसार आज दिनांक 22.06.2016 को सुबह जल्दी टीम सहित पहुच कर उसके घर पहुच कर दबिष दी व घर के आसपास घेरा बन्दी की । घेराबन्दी के दौरान आज सुबह पुलिस को धनसिंह के हथियार सहित उसके साथी जितेन्द्र सिह उर्फ जीतू पुत्र भंवर सिह निवासी बोराडा के साथ आते हुये व उसके साथी मुल्जिम जितेन्द्र सिह उर्फ जीतू पुत्र भंवर सिह निवासी बोराडा को गिरफ्तार करने मे सफलता मिली । जिस सम्बन्ध मे अवैध हथियार रखने का प्रकरण थाना भिनाय पर दर्ज किया गया है। जिनसे विस्तृत पूछताछ भी की जा रही है।
अवैध शराब बेचते छः आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना क्लॉक टावर में रामकुमार सउनि, कानि. जगदीश व कानि. राजेन्द्र कुमार के द्वारा मुल्जिम सुरज पुत्र छोटू जाति रावत उम्र 44 साल निवासी 115 माल रोड रेलवे आऊट हाऊस थाना सिविल लाईन जिला अजमेर के कब्जे से अवैध देशी शराब के 48 पव्वे बेचते हुये को गिरफ्रतार कर प्रकरण संख्या 136/16 धारा 19/54 आबकारी अधि. में दर्ज किया गया।
पुलिस थाना सरवाड में हैड कानि0 गणपतलाल कानि0 विमलेश, कानि0 पंकज गस्त करता हुआ चमन चौराया पहुचे। हैड कानि0 गणपतलाल को ईत्तला दी कि फतेहगढ तिराया सरवाड पर केलाश खटीक नाम का व्यक्ति प्लास्टिक कटटा मे अवेध देशी शराब के पव्वे भरकर राहगीरो को बेच रहा है। आदि ईत्तला पर .फतेहगढ तिराया के पास पहुचा जहा पर मुताबिक ईत्तला मुखबीर के एक व्यक्ति रोड के किनारे हाथ मे एक प्लास्टिक का थेला वजनी लिये बेठा मिला जो बावर्दी पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिसको हमराही जाप्ता के घेरा देकर पकडा व नाम पता पूछा तो अपना नाम केलाश पुत्र मोहन जाति खटीक उम्र 35 साल निवासी देवगाव पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर बताया जिस पर हाथ मे पकडा वजनी प्लास्टिक का थेला को चेक किया तो उक्त थेला मे कुल 69 पव्वा प्लास्टिक के देशी मदिरा सादा शराब के भरे मिले। जो उक्त देशी शराब का पव्व्वा बाबत उक्त केलाश को लाने, ले जाने, परिवहन करने, कब्जे मे रखने का परमिट या लाईसेन्स मागंा तो कोई परमिट या लाईसेन्स नही होना बताया जो उक्त शक्स केलाश का यह अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम की हद मे पहुचने पर जरिये फर्दात अवैध शराब को कब्जा पुलिस लिया गया जो उक्त 69 पव्वा देशी शराब का भरे हुये निले रंग का ढक्कन बंद शुदा जिन पर देशी मदिरा सादा शराब 50 यु.पी 180 एम.एल.का लेवल चिपका हुआ है आदि पर मुकदमा नं.194/16 धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया ।
पुलिस थाना मसूदा में शैतान सिंह स.उ.नि. थाना मसूदा अजमेर ने बिना लाईसेस व परमिट के 56 पव्वे देषी सादा मदिरा शराब को अपने कब्जे मे ले जाते हुये मुलजिम गोपाल उर्फ फोरू पुत्र हेमरा जाति नायक उम्र 19 साल निवासी नायको का खेडा देवपुरा थाना मसूदा अजमेर को धारा 19/54 आबकारी अधि में गिरफफ्तार किया गया। प्रकरण सं. 147/16 धारा 19/54 आबकारी अधि. में दर्ज किया गया।
पुलिस थाना केकडी में शंकरलाल उप नि0 द्वारा ग्राम तसवारिया में एक व्यक्ति जयसिंह पुत्र शिवजीराम जाति दरोगा उम्र 52 साल निवासी तसवारिया पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को अवैध देशी शराब बेचते हुये पाया। जिस पर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो कब्जे मे 48 पव्वे देशी शराब के पाये गये। जिस पर देशी शराब के पव्वे जब्त किये गये व उक्त व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधि0 में गिरफफ्तार किया गया। मु0नं0 391/16 धारा 19/54 आबकारी अधि0 में दर्ज किया गया।
पुलिस थाना मदनगंज में एसआई भूपेश शर्मा द्वारा मीणा की चक्की के पास राजारेडी मदनगंज से सार्वजनिक स्थान पर अपने कब्जे मे बिना लाइसेस व परमीट के अवैध देषी षराब ढोला मारु के 45 पव्वे रखना व बैचने के आरोप मे कैलाश पुत्र नाथू लाल जाति धोबी उम्र 45 साल निवासी सामुदायिक भवन के पास लिंक रोड राजारेडी मदनगंज थाना मदनगंज जिला अजमेर को गिरफ्तार किया गया ।
पुलिस थाना रामगंज में गोपाल मिष्ठान भण्डार ब्यावर रोड अजमेर पर जितेन्द्र कुमार सउनि थाना रामगंज अजमेर द्वारा दबीष देकर मुल्जिम राजकुमार उर्फ राजू पुत्र बाबू लाल जाति रेगर उम्र 48 साल निवासी कंचन नगर दौराई थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से 54 पव्वे देषी शराब जप्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार कर मुल्जिम के विरूद्व मु0न0 135/16 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया।
5 लीटर हथकडी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज में नरेन्द्र सिंह उ.नि. ईंचार्ज चौकी आनासागर द्वारा दौराने गश्त ग्राम खरेखडी में बिना लाईसंेस परमिट के अवैध रूप से हथकडी शराब अपने कब्जे में रखने पर रमजान पुत्र हजारी जाति मेहरात उम्र 30 साल निवासी नौसर घाटी पुष् कर रोड पुलिस थाना क्रि. गंज अजमेर को मय 5 लीटर शराब के गिरफ्तार कर मु.न. 156/16 धारा 16/54 आबकारी अधि. दर्ज किया गया ।
शांतिभंग के आरोप में चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज में शांति भंग के आरोप में 1. ओमसिंह पुत्र गिरधर सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल नि. प्रिन्सहिल्स कॉलोनी बडी नागफणी थाना गंज अजमेर व 2. रवि पंवार पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल नि. प्रिन्स हिल्स कॉलेानी बडी नागफणी थाना गंज अजमेर को धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस थाना केकडी में शंकरलाल उप नि0 द्वारा शान्तिभंग के आरोप में 1.सोजीराम पुत्र रामसुख जाति गूर्जर उम्र 45 साल निवासी सलारी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर 2.छीतर पुत्र रामसुख जाति गूर्जर उम्र 60 साल निवासी सलारी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।
मोटरसाईकिल चोरी का मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में सब्जी मण्डी ब्यावर रोड से दिनांक 12.06.16 को अज्ञात चोर द्वारा मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना आरजे 01 बीएस 1902 चोरी करने पर प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र कैलाष चंद जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पहाडगंज पानी की टंकी के पास थाना रामगंज अजमेर की रिपोर्ट पर मु0न0 136/16 धारा 379 भादस मे दर्ज किया गया।
मोबाईल चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना आदर्ष नगर दिनांक 12.06.16 को रात्रि के समय मे निशा मोबाईल पाइंट हटूण्डी तिराहा मे चोरी होने के सबंध मे दिनांक 13.06.16 को थाना आदर्शनगर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। दौराने जांच चोरी गये मोबाईलो को ट्रेस कर उच्च अफसरान के निर्देशन मे व साईकलोन सैल अजमेर के कानि. अशिष से मोबाईल लोकेशन प्राप्त कर केदारमल है.कानि, निरंजन है.कानि, अनिल कानि, हेमन्त कानि, समर्थ कानि व कम्प्यूटर ऑपरेटर कुल्दीप सिंह की टीम गठीत की जाकर दिनांक 21.06.16 को मांगलियावास क्षैत्र के डुमाडा गांव निवासी सुरेन्द्र उर्फ सुर्या पुत्र रामलाल जाति रावणा राजपूत व जगदीश उर्फ जगया पुत्र किशना जाति गुर्जर को तलाश कर गिरफ्तार किया एंव उनसे तफतीश कर चोरी गये 25 मोबाईल सेट बरामद किये गये।
अवैध सटटा में एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना अलवर गेट में भूराराम खिलेरी कानि0 रामनरेश मनीष कुमार, कानि संदीप कुमार द्वारा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त चन्द्र प्रकाश पुत्र धनसिंह उम्र-45 साल जाति कोली, निवासी- 1311/19 सुनहरी कॉलोनी थाना अलवर गेट अजमेर को अन्तर्गत धारा 13आरपीजीओं मय सटटा रकम 1415/रूपये असयाय एक सटटा हिसाब पर्चा व एक पैन को फर्द जब्त किया गया। मुखबीर ने इत्तला दी की सुनहरी कॉलोनी की आम सड़क पर एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने हुए है जो हाथ में कागज पेन लेकर सटटे की खाईवाली कर रहा हैं तुरन्त दबिस दी जाये तो पकडा जा सकता है। आदि इत्तला पर कानि मनीष कुमार व कानि संदीप को गवाह मामूर कर अलवर गेट चौराहा से रवाना होकर सुनहरी कॉलोनी के गली के तिराहे पर पहुंचा जहां से कानि0 मनीष कुमार जो सादा वस्त्रों में था को अपनी जेब से 10 रूपये का नोट जिसके नम्बर 00 एम जे 393जे 2 है को निकाल कर उस पर अपने लघु हस्ताक्षर कर हिदायत दी कि मुखबीर बताये हुलिये के व्यक्ति के पास जाकर अंक 02 पर 10 रूपये का नोट दाव पर लगावें एवं जैसे ही खाईवाला पैसे लेकर सटटे का इन्द्राज करे तो सिर पर हाथ फेरने का ईशारा करना मनीष को रवाना कर हमारा जाप्ते के दीवार की ओट में खडे होकर मामूरा इशारे का इन्तजार में मसरूक हुआ कुछ देर बाद जैसे ही कानि0 मनीष द्वारा सिर पर हाथ फेरा त्यों ही थानाधिकारी मय जाप्ता की मदद से एकदम दबिस देकर पकडा व ज्यों का त्यों बैठे रहने की हिदायत देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम चन्द्र प्रकाश पुत्र धनसिंह उम्र 45 साल जाति कोली निवासी-1311/19 सुनहरी कॉलोनी अजमेर बताया जिसे चैक किया तों कब्जे से सटटा रकम 1415 रूपये व एक सटटा हिसाब पेपर व एक पैन मिला। जिससे 10 रूपये का नोट नम्बरी व हस्ताक्षरी भी शामिल मिला । चन्द्र प्रकाश द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ओपन सटटे की खाईवाली करना अपराध धारा 13 आरपीजीओं के वकू में आना पाया जाने से रकम सटटा कुल रकम रूपये 1415/रूप्ये व असयाय सटटा हिसाब पेपर व एक पैन को बतौर सबूत बजह जरिये फर्द जब्त किया अभियुक्त चन्द्रप्रकाश को धारा 41 क सीआरपीसी के प्रावधानों की पालना करतें हुए व संवैधानिक अधिकारों से अवगत करातें हुए अदम अदखाल जामानत जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया । मुकदमा नम्बर 211/16 धारा 13 आरपीजीओं में दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना मदनगंज 01, कुल, 01, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, मदनगंज 01, कूल 01, 510 मे एक्ट मंे थाना, कूल 207 एमवीएक्ट मे थाना, कुल अन्य एमवी में थाना, कूल
षांति भंग मे, गिरफ्तार थाना, केकडी 02, गंज 02, कुल 04,
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, केकडी 01, क्लॉक टावर 01, मदनगंज 01, सरवाड 01, मसूदा 01, रामगंज 01, कुल 06,
13 आरपीजीओ में थाना, अलवर गेट 01, कुल 01,
4/21 एम एम आर डी एक्ट मे थाना, कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, गंज 01,कुल
धुम्रपान अधि0में थाना,कुल
3/27 आर्म्स एक्ट मे थाना, केकडी 02, कुल 02,
4./6 आर एन सी एक्ट मे थाना कुल
8/27 एन डी पी एस एक्ट मे थाना कुल
गिरफ्तारी वारण्ट में थाना कुल
9/11 राजस्थान धम्रपान प्रतिषेद अधिनियम मे थाना कुल,
धारा 289 ए कन्टोमेन्ट एक्ट मे थाना कुल