जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.02.2017 को सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण हेतु प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2017 को आयोजित की जाएगी। इसमें प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तार लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है।
आज दिनांक 11.1.2017 को श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर श्री विष्णु दत्त शर्मा के अवकाशागार में दोेपहर 1ः30 बजे बार ऐसोशियेशन के सदस्यों की बैठक श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर की अध्यक्षता में की गई। जिसमें सूर्यप्रकाश गांधी, जगदीश सिह राणा, राकेश चौहान, नरेन्द्र सिह, प्रेमराज चितौड़िया, विजय स्वामी, गणेशी लाल, अभिषेक भारद्वाज, रवि दीक्षित, रमाकान्त अग्र्रवाल, वैभव जैन, हरी सिह, विरेन्द्र सिह, चरनजीतसिह, डी.डी. वर्मा, गोपाल अग्रवाल, समीर काले, अजय वर्मा, रमेश आचार्य, नरेश चेनीनी, मोहन सिह राठौड़, एस.के. सक्सेना, भवानी सिह राजावत, कृष्णा गोपाल जोशी, ओम प्रकाश बंसल, विवेक पाराशर, अजय त्रिपाटी, जफर अहमद आदि अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मीटिंग में सभी अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करवा कर आमजन को राहत दिलवाने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु सहमति जताई।
पूर्णकालिक सचिव
(वरिष्ठ सिविल जज एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर