अजमेर 27 जनवरी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के मुद्रांक शुल्क बकाया प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 30 नवम्बर 2016 से जारी ब्याज एवं शास्ति में दी जा रही शत-प्रतिशत पूर्ण रियायत की अवधि 31 जनवरी 2017 को समाप्त हो रही है।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक श्री नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि मुद्रांक प्रकरणों में ब्याज एवं शास्ति की इस एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत कलक्टर स्टाम्प न्यायालय में लम्बित प्रकरणों, वसूली के लिए निर्णित प्रकरणों एवं उच्च न्यायालय तथा कर बोर्ड से स्टे शुदा प्रकरणों में भी यह एमेनेस्टी योजना प्रभावी है। माह फरवरी में ब्याज एवं शास्ति में यह छूट 75 प्रतिशत की ही प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश में लगभग 2500 प्रकरणों में विभिन्न पक्षकारों ने राषि जमा कराकर लाभ प्राप्त किया है। वंचित पक्षकार 31 जनवरी तक राशि जमा कराकर एमनेस्टी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। संबंधित उप महानिरीक्षकों द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों में कैम्प आयोजित किये जा रहे है। जो पक्षकार निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करायेगें उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति अथवा विक्रित सम्पत्ति अथवा बैंक खाते को चिन्हित किया जा रहा है। इन्हें कुर्क किया जा सकता है। माह फरवरी में ऐसे बकायादारों की सम्पत्ति को कुर्क करने का अभियान चलाने की तैयारिया की जा रही है।