जयपुर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम -11 जयपुर ने वर्ष 2013 में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल, पूर्व कच्ची बस्ती आयुक्त सांवर मल मीणा, निवर्तमान आयुक्त नगर निगम विद्याधर जोन ने जरीना के एक ही नाम से एक ही तिथि में एक साथ दो पट्टे बनाने का धोखाधड़ी का थाना शास्त्री नगर जयपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मुमताज ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 11 जयपुर में इस्तगासा दायर करके कहा है कि, मैं अब्दुल सलाम की दूसरी पत्नी हूं और इस व्यक्ति ने सऊदी अरब में पहली पत्नी की मृत्यु बताकर मुझसे धोखे से शादी की थी और मेरे पति अब्दुल सलाम की मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हो चुकी थी और जरीना को मेरे पति अब्दुल सलाम की सम्पत्ति में से हिस्सा नहीं देना पड़े इसलिए वर्ष 2013 में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान् जरीना पत्नी अब्दुल सलाम भट्टा बस्ती निवासी ने दिनांक 13-8-2013 को संजय नगर कच्ची बस्ती के प्लॉट नम्बर बी-1126, बी-1127 के अपने ही नाम से दो पट्टे बनवा लिए।
जरीना ने पट्टे बनवाने के दौरान शपथ पत्र देकर कहा कि, मेरे पास जयपुर नगर निगम सीमा में केवल एक ही प्लॉट है, इसके अलावा कहीं भी मेरे नाम से भूखण्ड या प्लॉट नहीं है तथा कच्ची बस्ती प्लॉट आवंटन नियमों के तहत आवेदन फार्म में जरीना ने अपने पति सलाम के चार संयुक्त फोटो लगाए थे, लेकिन पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल, पूर्व कच्ची बस्ती आयुक्त सांवर मल मीणा, तत्कालीन नगर निगम आयुक्त विद्याधर नगर जोन ने इस पति-पत्नी के चारों संयुक्त फोटो हटाकर केवल जरीना का फोटो लगाकर इन तीनों अधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर कर एक ही तारीख में जरीना के नाम से दो पट्टे जारी कर धोखाधडी की है।
इस पर माननीय न्यायालय ने मुमताज द्वारा दायर इस्तगासे के साथ पेश किए सबूतों का बारिकी से अवलोकन करके के बाद पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल, पूर्व कच्ची बस्ती आयुक्त सावंर मल मीणा, तत्कालीन आयुक्त नगर निगम विद्याधर नगर जोन तथा जरीना के विरूद्ध थाना अधिकारी शास्त्री नगर को धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी आई.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और इस मुकदमें की जांच एस.आई. वीरेन्द्र सिंह कर रहे हैं।
(मुमताज)
जयपुर।
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