नगर निगम सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश अब 24 घण्टे प्रतिबन्धित

कुछ वाहनों को मिलेगी प्रतिबन्ध से राहत
अजमेर, 27 जून। जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने संविदा यात्राी बसों, भारी भार वाहन, मध्यम भार वाहन एवं टेªक्टर टाॅली आदि का संचालन अजमेर नगर निगम सीमा में 24 घंटे के लिए प्रतिबन्धित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने बताया कि अजमेर शहर में यातायात का सुगम संचालन, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सुरक्षा एवं यातायात के समुचित नियंत्राण के लिए यह आदेश जारी किया है। पूर्व मंे जारी अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किये गए है।
उन्होंने बताया कि सभी तरह के प्रतिबन्धित वाहन नगर निगम सीमा में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं 89 के बाईपास से होकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। केवल वे ही भार वाहन रात्रि 11 से प्रात‘ः 6 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे। जिनके पास अजमेर शहर की बिल्टी होगी अथवा शहर से माल लोडिंग करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की एबुलैंस, फायर ब्रिग्रेड, आपदा प्रबन्धन वाहन, नगर निगम के सफाई व्यवस्था में लगे वाहन एवं पानी के टैंकर आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होंगा।
बच्चों और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए
3 जुलाई से चलेगा ‘आंगनबाड़ी चलो अभियान’
अजमेर, 27 जून। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्राी श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) अच्छे नतीजे आ रहे हैं और आंगबाड़ियों में बच्चों के नामांकन में भी काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्चों और अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति आकर्षित करने के लिए विभाग आगामी 3 जुलाई से ‘आंगनबाड़ी चलो‘ अभियान और प्रवेशोत्सव शुरू करेगा।
श्रीमती भदेल मंगलवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में आयोजित कई विभागों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ईसीसीई के प्रति जागरूकता लाने के लिए सामुदायिक सहभागिता से बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विडियोज, आॅडियो या वाॅइस मैसेज के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की आधारभूत संरचना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायतीराज विभाग से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आंगनबाड़ी केन्द्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, वहां ग्राम पंचायतों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्राी ने कहा कि शाला पूर्व शिक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ग्राम, पंचायत, जिला स्तर पर समुदाय की भागीदारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन में यह संदेश भी पहुंचाया जाए कि अब आंगनबाड़ी केन्द्र प्ले स्कूल के रूप बदल रहे हैं ताकि ज्यादा से बच्चे और अभिभावक जुड़ सकें और पंजीयन में वृद्धि हो सके।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाभार्थी के रूप में शाला पूर्व शिक्षा पूर्ण करने पर ईसीई प्रमाण पत्रा भी दिए जाएंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने में सहायता के लिए बीएड और बीएसटीसी इंटर्न को भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र आबादी से दूर, बाल सुलभ स्थान पर नहीं है उन केन्द्रों का चिन्हीकरण कर उन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जाए ताकि अधिकाधिक बच्चे लाभान्वित हो सके।
श्रीमती भदेल ने कहा कि राज्य में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा व देखरेख के लिए विशेष अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) में अनिवार्यता का प्रावधान करने की संभावनाओं का परीक्षण करने के लिए आईसीडीएस.निदेशक की अध्यक्षता में एक उप समूह गठित करने के भी निर्देश दिए। इस समूह में शिक्षा विभाग, यूनिसेफ एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में ढेरों निजी प्ले स्कूल संचालित हो रहे हंै, जिनमें बच्चों को दी जा रही ईसीई के स्तर, गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का नियंत्रण या पंजीयन का प्रावधान नहीं है। उन्होंने राज्य में निजी प्लेस्कूल या नर्सरी स्कूल के पंजीकरण, गुणवत्ता मापदंड के लिए मापदंड तथा दिशा-निर्देश बनाने के लिए अन्य राज्यों में लागू प्रावधानों का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाने के लिए भी आईसीडीएस निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित कर अपनी अभिशंषा एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास श्रीमती रोली सिंह, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा श्री नरेश गंगवार, वित्त विभाग से श्री दिनेश शर्मा सहित विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

महिला जनसुनवाई 30 को जिला परिषद मंे
अजमेर, 27 जून। राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा आगामी 30 जून को प्रातः 11 से शाम 5 बजे तक जिला परिषद के सभागार मंे महिला जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस जनसुनवाई में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती अनुपमा टेलर ने बताया कि जनसुनवाई सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान एक से 31 जुलाई तक
अजमेर दक्षिण के बीएलओ तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न
अजमेर, 27 जून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान एक से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसके लिए बीएलओ तथा पर्यवेक्षकों को आज सूचना केन्द्र में प्रशिक्षण दिया गया।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार शैक्षिणिक संस्थाओं शिविरों का आयोजन एक से 15 जुलाई तक होगा। इसी प्रकार बीएलओ द्वारा घर घर जाकर पात्रा व्यक्तियों से विभिन्न आवेदन पत्रा प्राप्त करने, मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं का सत्यापन कर सूची तैयार करने का कार्य 16 से 31 जुलाई के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में 9 जुलाई एवं 23 जुलाई रविवार अभियान की विशेष तिथियां रहेगी तथा 22 जुलाई शनिवार को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन तथा विभिन्न आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है एवं जिनका नाम मतदाता सूची दर्ज नही है। वे प्रारूप 6 में आवेदन पत्रा प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व मंे पंजीकृत किसी प्रविष्ठि में संशोधन करवाने के लिए प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में तथा एक विधानसभा क्षेत्रा में अपनी भाग संख्या बदल कर दूसरी भाग संख्या मतदाता निवास करने लग गया है तो प्रारूप 8 क में आवेदन करना होगा।
वृहद मतदाता पंजीयन अभियान के लिए स्वीप कार्यक्रम तय
अजमेर, 27 जून। अजमेर जिले में एक से 31 जुलाई 2017 तक चलाए जाने वाले वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान 2017 के तहत स्वीप कार्य योजना के लिए कार्यक्रम तय किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि 28 जून को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चित्राकला प्रतियोगिता एवं 29 जून को निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी तरह 30 जून को सभी ग्राम पंचायतों में रैली आयोजित होगी। जिला स्तर पर 30 जून को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फाॅयसागर रोड पर रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
बाल वाहिनी योजना की बैठक 29 को
अजमेर, 27 जून। बाल वाहिनी योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित स्थायी समिति की बैठक 29 जून को प्रातः 11 बजे जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह अध्यक्षता में पुलिस लाइन में आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने यह जानकारी दी।
राजस्व अधिकारियों की बैठक 29 को
अजमेर, 27 जून। जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की बैठक 29 जून गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने यह जानकारी दी।

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