अधिनस्त विभागों को जिला परिषदों के माध्यम से ही आदेश क्रियान्वित करने के दिये निर्देश
अजमेर 08 दिसम्बर। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधिनस्त शिक्षा, चिकित्सा महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्य संपादित करने में जिला परिषद कार्यालय द्वारा जारी आदेशों में टाल-मटोल करने की नीति पर लगाम लगाते हुए जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण गर्ग को ऐसे विभागों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया है।
जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने जिला परिषद सहित पाॅचों विभागों के अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यो में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए जिला परिषद सीईओं अरूण गर्ग को राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज विभागों सौपे गए विभागों के अधिकारियों को संविधान के 73वंे संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों के संदर्भ में जारी आदेशों की पालना नही करने वाले अधिकारीयों पर कार्यवाही करने की अनुशंषा कर दी है। इसके तहत शुक्रवार को शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक पर द्वारा अध्यापन संबंधी व्यवस्था हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर को निर्देश दिये जाने पर इनके द्वारा निदेशालय को प्र्रस्ताव बना कर भिजवाने का बहाना बना लेने पर जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने नाराजगी जाहिर की। जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (डीईओं प्राथमिक) अजमेर को तत्काल उल्लेखित परिपत्र की पालना करने हेतु तथा उपलब्ध समस्त अध्यापन व्यवस्था के प्रस्ताव तत्काल जिला परिषद कार्यालय में भिजवाने हेतु पांबध किया। साथ ही इस क्रम में निदेशालय शिक्षा विभाग बीकानेर को राज्य सरकार के संविधान के 73वंे संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों के संदर्भ में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित कर दिया गया है। साथ ही भविष्य में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समस्त प्रस्ताव एवं नीतिगत निर्णय हेतु पत्रावली जिला परिषद कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिये है। जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने राज्य सरकार के नियमों की पालना नही करने पर संबधित विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध राज्य सरकार के परिपत्र के हवाला देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
यह कहता है नियम:- शिक्षा विभाग द्वारा जिला परिषद के आदेश की अवहेलना करने के बारे में संविधान के 73वंे संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों के संदर्भ में जारी आदेशों की पालना के क्रम में आज्ञा संख्या प.2(5)शिक्षा-1/प्राशि/2003 जयपुर दिनांक 02 अक्टूबर 2010 में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु सं. 3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर समस्त कार्यवाही जिला परिषद के माध्यम से ही करेंगे। इसी क्रम में प्रपत्र के अन्दर समस्त शक्तियां पंचायती राज संस्था जिला परिषद को दी गयी है।
(विकास जादम)
जिला परिषद, अजमेर
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