पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन के यात्रियों हेतु 72 घंटे भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी

कोरोना महामारी की स्थिति में बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोविड वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के बाहर से पश्चिम बंगाल आने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेन यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य होगी तथा कोरोना से सम्बंधित सभी प्रोटोकॉल की पूर्णतया पालना करनी होगी।

72 घंटे के भीतर की नेगेटिव आरटी पीसी आर रिपोर्ट संबधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से कम से कम अगले दो सप्ताह की अवधि के लिए लागू किया गया है ।

रेलवे द्वारा ट्रेनों में यात्रियों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी

गत वर्ष दिनाँक 11.05 2020 को दिनाँक 12.05.2020 से राजधानी स्पेशल सेवाओं के संचालन और 1 जून, 2020 से कुछ अन्य रेल सेवाओं के संचालन के सम्बंध में यात्रियों की आवाजाही के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) नियम जारी किए गए थे।

चूँकि, भारतीय रेलवे द्वारा धीरे-धीरे आरक्षित व अनारक्षित रेल यात्री सेवाओं की संख्या में वृद्धि की गई है और विभिन्न राज्यों की सरकारों के सुझावों सहित कोरोना संक्रमण के मौजूदा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने समय-समय पर देश में कोविड -19 के संबंध में कई आदेश जारी किए हैं। कोविड -19 प्रोटोकॉल के संदर्भ में,ट्रेनों में यात्रियों के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल जारी किए गए है जो दिनाँक 11.05.2020 को जारी प्रोटोकॉल नियमों को अधिक्रमित करेंगे ।

1. प्रतीक्षा सूची टिकट पर टिकट जाँच स्टाफ द्वारा ट्रेन में बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। प्रतीक्षित टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. खानपान शुल्क किराया में शामिल किया जाएगा। ट्रेनों में प्री-पेड खानपान सेवाएं नहीं दी जाएंगी। हालांकि, पैंट्री कार / ट्रेन साइड वेंडिंग के माध्यम से भुगतान के आधार पर ट्रेनों में यात्रियों के लिए रेडी टू ईट (आरटीई) भोजन, पैक्ड आइटम, पैक पेयजल की बोतलें, चाय / कॉफ़ी / पेय पदार्थ आदि यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
3.सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखनी होगी।
4. ट्रेन के अंदर कोई लिनन, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्री ट्रेन में अपने स्वयं के लिनन को ले जा सकते है।
5. यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी । केवल उन यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमे कोविड संबंधित लक्षण नहीं होंगे।
6.सभी यात्रियों को सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने और उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अजमेर

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