आरपीएससीः- ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पदों के लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

अभ्यर्थी 18 से 27 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

अजमेर, 16 नवंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा के लिए 18 नवंबर से 27 नवंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध शुद्धि पत्र संख्या 06/2022-23 का अवलोकन करें।

आयोग सचिव श्री एचएल अटल ने बताया कि पूर्व में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 04/2022-23 के द्वारा 19 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 23 मई 2022 द्वारा उक्त पदों का चयन साक्षात्कार के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने संबंधी संशोधन के कारण पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। उक्त पदों के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 04/2022-23 के तहत आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व में आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना करने के आधार पर पात्र माना जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में संशोधन

श्री अटल ने जानकारी दी कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवेदन अवधि के दौरान तथा आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर किए जा सकते हैं। इसके लिए शुल्क रू 500/- देना होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा दिनांक से 45 दिवस पूर्व भी ऑनलाइन एडिट का विकल्प खोला जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व जेंडर में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो वांछित शैक्षणिक योग्यता, वर्ग, आयु इत्यादि के आधार पर अपात्र थे । ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सशुल्क संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ” Editing as per corrigendum point No. 12 option” में ” Yes” का विकल्प चुनना होगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी शुद्धि-पत्र के अनुसार संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र ही माना जाएगा।

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