कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत की जांच सीबीआइ से कराने की मांग पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर हाल ही में सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी।
इस याचिका में तोमर की मौत की वजह के संदर्भ में पुलिस आयुक्त नीरज कुमार समेत अन्य पक्षों के बयानों में विरोधाभास का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग की गई है।
जीके बंसल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सुभाष तोमर की मौत के कारणों के संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी, योगेंद्र एवं पावलिन नाम के प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और स्वास्थ्य अधीक्षक (आरएमएल अस्पताल) टीएस सिद्धू के बयानों में परस्पर विरोध है। इससे आम लोगों के दिमाग में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह पैदा होता है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कांस्टेबल की ‘स्वभाविक मौत’ की तरफ इशारा करते हैं और पुलिस ने विद्रोह की ‘धार कुंद’ करने के लिए अपनी तरफ से कहानी ‘रच’ दी।