वृद्धावस्था पेंशन हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के कोर्ट ने दिए आदेश

*कुटरचित दस्तावेजों के जरिये वृद्ध व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन हड़पने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने पिता, पुत्री के खिलाफ सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।*

केकड़ी 25 अप्रैल (पवन राठी)
ग्राम सावर निवासी जाकिर पुत्र शब्बीर मोहम्मद ने न्यायालय मे एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसके बड़े पिता सद्दीक मोहम्मद जो 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है जो लकवे की बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से बोलने में सक्षम नहीं है। उसके बड़े पिता ने वर्ष 2012 में वृद्धावस्था पेंशन चालू करवाने के प्रार्थना पत्र श्री मान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया था। जिसके पी. पी. ओ. नम्बर 01130221 है व उसके बड़े पिता को वृद्धावस्था पेंशन माह फरवरी 2013 में देना बताया और नवम्बर 2022 तक अन्तिम भुगतान करना बता रखा। जबकि उसके बड़े पिता सद्दीक ने वृद्धावस्था पेंशन की जांच की तो पता चला की उनकी वृद्धावस्था पेषन की राशि बैंक आफ बड़ौदा शाखा केकड़ी के खाता संख्या 075590100013268 में भुगतान किया जा रहा है। उक्त खाते को जो कि मुल्जिमा जयापुरी जागिड पुत्री सुरेश जांगड ऊर्फ कालू खाती के नाम से है। जो पंचायत समिति सावर में कार्यरत है। उक्त मुल्जिमा ने उसके बड़े पिता की वृद्धावस्था पेंशन हड़पने की नियत से नाजायज रूप से अपने खाते में धोखाधड़ी पूर्वक कुटरचित दस्तावेजों के जरिये अपने खाते में ट्रासफर करवा रखी है। जिसका पता उसको व उसके बड़े पिता को चला तो उक्त लोग मुल्जिमा से जयापुरी से जाकर मौखिक मे कहा तो मुल्जिमा ने बैंक खाता नम्बर पूछे और कहा कि अब तुम्हारे खाते में राशि आ जायेगी । तब परिवादी ने कहा कि अब तक की पेंशन का क्या हु तो। मुल्जिमा ने उपरोक्त राशि देने से इनकार कर कर दिया।

*पुलिस थाना सावर ने नहीं किया मुकदमा दर्ज :-*
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उक्त घटना को लेकर पीडित पक्षकार पुलिस थाना सावर में गया मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने पर 11 जनवरी 2023 को पुलिस अधिक्षक अजमेर के यहाँ पीड़ित पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुल्जिमा जयापुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लिए पुलिस अधिक्षक को रिपोर्ट दी किन्तु कार्यवाही नहीं हुई।
*पुत्री का अपराध छुपाने के लिए अपराधिक षडयत्र रचकर वृद्ध को किया मृत घोषित :-* मुल्जिमा जयापुरी जांगिड ने अपने पिता सुरेश जांगिड ऊर्फ कालू खाती के राजनैतिक रसूखात के चलते व अपने अपराध को छुपाने के खातिर एक सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यत्र रचकर परिवादी के बड़े पिता सदिक की कुटरचित दस्तावेजों के जरिये वृद्धा पेशन को डेथ (मृत्यु) बताकर बंद करवा दी तथा परिवादी के बड़े पिता को मृत घोषित कर दिया। उक्त प्रकरण में मुल्जिमान के राजनीतिक रसूखात के चलते पुलिस थाना सावर ने मुकदमा दर्ज नही किया।

उक्त प्रकरण कि सुनवाई करते हुए -न्यायाधीश ने एड्वोकेट आसीफ हुसैन सके के तर्कों से सहमत होते हुए आपराधिक षडयन्त्र रच कुटरचित दस्तावेजों के जरिये वृद्ध व्यक्ति की वृद्धावस्था पेशन हड़पने के मामले में आरोपी पिता, पुत्री के खिलाफ सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है।

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