अजमेर, 5 अगस्त। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार जिले में विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम 2011 के अन्तर्गत फर्म केशरीमल मानकचंद राठी मदनगंज किशनगढ़, पल्प पैक इंडिया ढ़ाणी पुरोहितान खोडा गणेश रोड़ किशनगढ़ एवं शिवम ट्रेडर्स (साहु मसाला) मैन बाजार किशनगढ़ पर विशेष जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
जिला रसद अधिकारी श्री नीरज जैन ने बताया कि फर्म केशरीमल मानकचंद पर तौलन मशीन एवं बांट असत्यापित पाए गए। फर्म पर 10 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया। फर्म पल्प पैक इंडिया के तौलन मशीन, बांट एवं डिब्बा बंद वस्तुएं का रजिस्ट्रेशन तथा सत्यापन नहीं पाया गया। फर्म को पैकेजिंग पर आवश्यक घोषणाओं के प्रदर्शन एवं अनिवार्य सुधार के लिए नोटिस जारी कर 15 दिवस का समय दिया गया है। साथ ही फर्म शिवम ट्रेडर्स (साहु मसाला) को आवश्यक सुधार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा माप-तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए विशेष अभियान अभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। विशेष जांच दल में सहायक नियंत्रक सुत्री भावना दयाल, विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री महिपाल सिंह राठोर एवं श्री महेन्द्र चौधरी थे।