मेनका गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

manka gandhi 2013-3-9नई दिल्ली। एक डॉक्टर द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए तीसहजारी कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी राजेश मलिक ने पुलिस को आदेश दिए कि वह भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस मामले में कानून के अनुसार जांच एवं कार्रवाई करे।

ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार सिंह ने अधिवक्ता आरके तरुण के माध्यम से मेनका गांधी व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ याचिका दायर कर उन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि 26 नवंबर, 2012 को मेनका गांधी के संगठन के कुछ लोग पुलिस के साथ जबरन उनके घर में घुस गए। उस समय वे घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपी जबरन उसके घर से आठ पालतू कुत्तों को अपने साथ ले गए।

उन्होंने पुलिस से संपर्क किया गया तो बताया गया कि उनके पालतू कुत्ते मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल के सदस्य अपने साथ ले गए हैं। वह संस्था के कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्होंने उनके एक पड़ोसी के कहने पर यह कार्रवाई की है। पड़ोसी का आरोप था कि उनके कुत्ते बुरी हालत में हैं और वे गैरकानूनी ढंग से कुत्तों की ब्रीडिंग सेंटर चला रहे हैं।

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