मारपीट मामले में दिग्विजय के खिलाफ गैरजमानती वारंट

digvijay singhउज्जैन। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ मंगलवार को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को 30 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश दिया गया है।

शासकीय अभिभाषक मनीष गोयल ने बताया कि दोनों नेता पिछली तारीख को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। दिग्विजय सिंह व गुड्डू के वकीलों ने हाजिरी माफीनामा पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। इस बार भी पूर्व सीएम और सांसद के वकीलों ने माफीनामा पेश किया, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए वारंट जारी किया है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पेश करेगी। एक अन्य आरोपी दिलीप चौधरी को जमानत दे दी गई। प्रकरण में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनंतनारायण मीणा, जिलाध्यक्ष जयसिंह दरबार सहित 9 आरोपी हैं।

क्या है मामला

एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए दिग्विजय सिंह को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जूना सोमवारिया क्षेत्र में काले झंडे दिखाए थे।

आरोप है कि इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पीटा था। पुलिस ने मीणा व दरबार सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 9 नवंबर 2012 को साक्ष्य प्रस्तुत होने पर कोर्ट ने दिग्विजय सिंह व सांसद सहित 5 अन्य लोगों पर भी भादंवि की धारा 307, 326 और 323/34 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। अन्य आरोपी पेश हो चुके हैं। पूर्व सीएम और सांसद की पेशी होना शेष है।

error: Content is protected !!