बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही

7 लाख 87 हजार का राजस्व निर्धारण
AVVNL thumbअजमेर, 26 मई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत मंगलवार को विभिन्न वृत्तांे के 64 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 50 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 7 लाख 87 हजार 639 रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 26 मई को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में एक स्थान पर चोरी पकड़कर 45 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 4 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 15 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 13 स्थानों पर जांच कर 10 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 17 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 15 स्थानों पर जांच कर 13 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 50 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर 6 स्थानों पर चोरी पकड़कर 35 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। वहीं डूंगरपुर वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 3 स्थानों पर चोरी पकड़कर 80 हजार 639 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। राजसमंद वृत्त में 4 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 25 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 10 स्थानों पर जांच कर 9 स्थानों पर चोरी पकड़कर 3 लाख 20 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि मंगलवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 20 प्रकरण दर्ज कर पिछले सहित कुल 23 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 लाख 50 हजार 637 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।
उन्होंने बताया कि किशनगढ़ में 4 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 12 हजार 636 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि भीलवाड़ा 3 प्रकरणों का निस्तारण कर 18 हजार 959 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार नागौर में एक प्रकरण में 5 हजार 264 रूपए, मकराना में 4 प्रकरणांे में 30 हजार 25 रूपए, झुंझुनूं में एक प्रकरण में 36 हजार 329 रूपए, रींगस में 2 प्रकरणों में 12 हजार 608 रूपए, चित्तौड़गढ़ में एक प्रकरण में 2 हजार 940 रूपए, बड़ी सादढ़ी में एक प्रकरण में 4 हजार 101 रूपए, प्रतापगढ़ में 3 प्रकरणों में 18 हजार 622 रूपए तथा बांसवाड़ा मंे 3 प्रकरणों में 9 हजार 153 रूपए की राशि वसूल की गई।

error: Content is protected !!