अवैध कॉम्प्लैक्स मालिकों को फिर नहीं मिली राहत

अवैध कॉम्प्लैक्स मालिकों को फिर नहीं मिली राहत।
अब 4 अगस्त को होगी चीफ जस्टिस के समक्ष सुनवाई।

Rajasthan high courtअजमेर के अवैध कॉम्प्लेक्स मालिकों को 20 जुलाई को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। इससे नगर निगम प्रशासन सीज की कार्यवाही को जारी रख सकता है। न्यायाधीश अजीत सिंह और उपेन्द्र सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई तो कॉम्प्लेक्स मालिकों के वकील रजत रंजन ने कहा कि सरकार के नियमों के तहत जुर्माना लेकर अवैध निर्माण को नियमित किया जाए। वहीं एडवोकेट जनरल एम.एम.लोढ़ा ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अवैध निर्माणों पर कार्यवाही हो रही है। लोढ़ा ने निगम की ओर से पालाना रिपोर्ट भी पेश की। वहीं जनहित याचिका दायर करने वाले राजेन्द्र नरचल ने कहा कि निगम प्रशासन निष्पक्षता के साथ सीज की कार्यवाही नहीं कर रहा है। नरचल ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि इस मामले में पूर्व में चीफ जस्टिस ने आदेश दे रखे हैं, इसलिए मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष ही रखा जाए। अब मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
(एस.पी. मित्तल)M-09829071511

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