अजमेर, 30 जुलाई। अजमेर जिले की नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगर पालिका केकड़ी, बिजयनगर व सरवाड़ के होने चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पेड न्यूज का शिकंजा रहंेगा
चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का लगातार प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में ऐसा प्रचार जो मतदाताओं को लुभाने वाला होगा पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा और प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित समाचार की साइज की गणना उसके विज्ञापन की डी.ए.वी.पी. की दर से की जाएगी तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया व एफ.एम.रेडियो में ऐसे प्रचार की राशि की गणना भी निर्धारित दर के आधार पर होगी और यह राशि उम्मीदवार के चुनाव खाते में सीधे तौर पर जोडी जाएंगी।
समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति से प्रकाशित होंगे और उसकी राशि की गणना भी डी.ए.वी.पी. की दर से की जाकर उम्मीदवार के खाते में जोड़ी जाएगी। इलेक्ट्रोनिक मीडिया या एफ.एम. रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन का प्री-सार्टिफिकेशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा उसके बाद ही विज्ञापन का प्रसारण होगा। इसकी राशि की गणना विभिन्न समय के आधार पर की जाएगी जो डी.ए.वी.पी. व डी.आई.पी.आर. द्वारा निर्धारित की गई है। समाचार पत्रों में प्रथम दूसरे व अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की दर भी अलग होगी।
एक अगस्त से नामांकन पत्रा दाखिल करने के पश्चात उम्मीदवार पर विज्ञापन व पेड न्यूज का पूरा शिकंजा रहेगा। जिसे उन्हें स्वयं ध्यान रखना होगा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम के वार्ड का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए 80 हजार, नगर परिषद के वार्ड प्रत्याशी के लिए 60 हजार तथा नगर पालिका के वार्ड प्रत्याशी के लिए 40 हजार रूपये की अधिकतम राशि चुनाव खर्च के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।
निषेधाज्ञा लागू
अजमेर 30 जुलाई। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. आरूषी मलिक ने निकाय चुनाव के तहत नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगर पालिका केकड़ी, बिजयनगर व सरवाड़ की सीमाओं के अन्दर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढ़ग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा से अनेक प्रतिबन्ध लगाए है।
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में अस्त्रा, शस्त्रा लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को न डराएगा न ही धमकाएगा और न ही ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत तनाव उत्पन्न करनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नही होगा तथा न ही इस प्रकार के वीडियो व ओडियो कैसिट से चुनाव प्रचार होगा। बिना अनुमति के रैली व लाउडस्पीकर का उपयोग करना अपराध होगा। संबंधित उपखण्ड अधिकारी से इनकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति ऊचे टाॅवर व पानी की टंकियों पर नही चढ़ेगा जिसमें खतरे की संभावना होें । सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों शैक्षणिक संस्थान आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर, कटाउट लगाने का काम में नही लिए जाएंगे। निजी मकान व सम्पतियों पर संबंधित मालिकों से स्वीकृति लेकर पोस्टर-बैनर आदि लगाए जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक ने आगामी 22 अगस्त तक निषेधाज्ञा प्रभावी रखी है जिसका उल्लंग्न करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएंगी।