विद्युत अपराधों की जांच एवं एफ.आई.आर दर्ज कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

avvnl thumbअजमेर, 20 नवम्बर। अध्यक्ष डिस्काॅम्स श्री भास्कर ए. सांवत ने एक आदेश जारी कर बिजली चोरी व अन्य गम्भीर अपराधों को रोकने के लिये भरी जाने वाली वी.सी.आर.की उचित माॅनिटरिग तथा राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत घटित अपराधों में जांच एवं एफ.आई.आर. इत्यादि दर्ज कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गए है।
आदेश के तहत वी.सी.आर. माॅनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी को अधिक प्रभावी बनाने एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के उचित समाधान के उद्देश्य से संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि वी.सी.आर.़ माॅनिटरिग एवं रिव्यूइंग कमेटी का गठन वृत स्तर, सम्भाग स्तर एवं निगम स्तर पर किया जायेगा जिसकी वित्तीय सीमा एवं सदस्य निर्धारित होंगे। वृत स्तरीय वी.सी.आर. माॅनिटरिंग एवं रिव्यइंग कमेटी की वित्तीय सीमा सिविल लाइबिलिटी में राशि पांच लाख रूपए तक तथा आवेदन शुल्क पांच सौ रूपए होगा। इस समिति में अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अध्यक्ष होंगे। जबकि अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) सदस्य सचिव, इंचार्ज, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना एवं वृत्त लेखाधिकारी सदस्य होंगे। इसी प्रकार सम्भाग स्तरीय वी.सी.आर. माॅनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी की वित्तीय सीमा सिविल लाइबिलिटी में राशि पांच रूपए लाख से अधिक एवं बीस लाख रूपए होगी तथा आवेदन शुल्क 750 रूपए होगा। इस समिति में सम्भागीय मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष होंगे। जबकि अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता)सदस्य सचिव (सम्भाग मुख्यालय पर) तथा उप-अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि निगम स्तरीय वी.सी.आर. माॅनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी की वित्तीय सीमा सिविल लाइबिलिटी में 20 लाख रूपए से अधिक होंगी तथा आवेदन शुल्क 1000 रूपए होगा। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक समिति अध्यक्ष होंगे। जबकि निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), अति0 पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) एवं अधिशाषी अभियन्ता (लीगल) सदस्य तथा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) सदस्य सचिव होंगे।
उन्होंने बताया कि कमेटी के समक्ष वाद की प्रस्तुति संबंधित चैकिंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) यदि स्वयं चैकिंग अधिकारी हो तो कमेटी का सदस्य सचिव अधीक्ष़्ाण अभियन्ता (पवस)/सम्भागीय मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक होंगे। आवश्यकतानुसार मीटर विंग/अन्य विंग के अधिकारी समिति में आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति वी.सी.आर. की उचित माॅनिटरिग एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत भरी गई वी.सी.आर. के संबंध में प्राप्त विवादों के समाधान के लिये अधिकृत होंगे। वी.सी.आर. की तिथि से 15 दिवस पश्चात प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा। उन्होंने बताया कि समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये 50 प्रतिशत सिविल लाइबिलिटि राशि या रू0 10 लाख जो भी कम होने पर निर्धारित शुल्क तथा आवेदन शुल्क राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति समिति के अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा जिसको स्वीकृत किये जाने पर निर्धारित राशि जमा कराई जा सकेगी। कमेटी द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदनों की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित की जायेगी। कमेटी को यह अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु यदि आवश्यक समझे तो किसी सक्षम अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवा सकेगी एवं उपलब्ध सामग्री/तथ्यों की विवेचना से निर्णय ले सकेगी। कमेटी के लिये यह भी वांछनीय होगा कि वह उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दे। कमेटी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन में उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करेगी। वी.सी.आर. पर अग्रिम कार्यवाही कमेटी के निर्णयानुसार की जायेगी।
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11 केवी की एक हजार 618 किलोमीटर विद्युत लाईन बिछाई
अजमेर, 20 नवम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. ने चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक अपने क्षेत्राधीन जिलों में 11 केवी की एक हजार 618 किलोमीटर 383 मीटर की विद्युत लाईनें बिछाकर विद्युत आपूर्ति में सुधार किया गया है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि सितम्बर माह तक उदयपुर सर्किल में 306 किलोमीटर 828 मीटर 11 केवी की विद्युत लाईन बिछाई गई है, जबकि झुंझुनूं सर्किल मे 242 किलोमीटर 55 मीटर, अजमेर जिला सर्किल में 185 किलोमीटर 988 मीटर, भीलवाड़ा सर्किल में 173 किलोमीटर 647 मीटर, नागौर सर्किल में 154 किलोमीटर 629 मीटर, बांसवाड़ा सर्किल में 142 किलोमीटर 55 मीटर, प्रतापगढ़ सर्किल में 134 किलोमीटर 210 मीटर, सीकर सर्किल में 108 किलोमीटर 262 मीटर, चितौड़गढ़ सर्किल में 79 किलोमीटर 440 मीटर, अजमेर शहर सर्किल में 44 किलोमीटर 544 मीटर, डूंगरपुर सर्किल में 28 किलोमीटर 669 मीटर तथा राजसमन्द सर्किल में 17 किलोमीटर 562 मीटर विद्युत लाईन बिछाई गई है।

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