शान्ति भंग करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

apradh samacharपुलिस थाना मसुदा में शैतान सिंह पुत्र देबी सिंह जाति रावत उम्र 35 साल निवासी कानपुरा रावतान थाना मसूदा अजमेर 2. पप्पु पुत्र हीरा जाति कुम्हार उम्र 23 साल निवासी चावण्डिया थाना मसूदा अजमेर 3. ईसाद पुत्र गुलाम ए मुस्तफा जाति मुलसमान उम्र 34 साल निवासी खादिम मौ. दरगाह जिला अजमेर केा धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

ध्वनी प्रदुषण अधिनियम में एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना क्लॉक टावर में हैड. कानि मनीराम. द्वारा दौराने गश्त ध्वनि प्रदुषण करते हुये टैम्पो नम्बर आर.जे.01 पी.ए 0436 के चालक आकश पुत्र राकेश जाति हरिजन उम्र 23 निवासी आदर्श डिग्ग्री कालेज ट्राम्बे स्टेशन थाना क्लॉक टावर जिला अजमेर कों गिरफ्तार कर प्रकरण सख्या 82/16 धारा 4/6 राज. ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण अधि. मे दर्ज किया गया ।

ईनामी स्थायी वारंटी उमा सोंलकी गिरफ्तार
पुलिस थाना क्रिष्चनगंज के प्रकरण संख्या 53/2013, 235/2012, 338/2010 धारा 420,406 भा.द.सं. व 3,4,5 चिट फण्ड एक्ट में फरार चल रही अभियुक्ता उमा सोंलकी पत्नि नगेन्द्रसिंह शक्तावत जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी गोविन्दगढ़ पीसांगन हाल कोटड़ा अजमेर को तलाश कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता पर 2000/-रूपये का नगद ईनाम था जिसको थाना की टीम द्वारा बड़ी मेहनत व लगन से गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जो अन्य प्रकरण में भी वांछित है।

राजकार्य में बाधा पहुचाने व सरकारी संपति को नुकसान पहुचाने पर मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना क्लॉक टावर में कालूराम मय मोटर साईकिल चालक मनोज मय सरकारी मोटर साईकिल नं. त्श्र.01.ब्ै.4394 के वास्ते गस्त सिगमा 4(1) की ड्युटी करते हुए करीबन 1.15 ए.एम पर आदर्श डिग्री कॉलेज ट्राम्बे स्टेशन थाना क्लॉक टावर क्षेत्र में पहुँचे जहाँ पर पांच-दस व्यक्ति इक्ट्ठे होकर एक दूसरे को गाल गलौच कर रहे थे। मैने व मोटर साईकिल चालक मनोज ने उनको देर रात्रि यहां सार्वजनिक स्थान पर इक्ट्ठे होकर गाल गलौच करने बाबत टोका व अपने -अपने घर जाने के लिये कहा। परन्तु उक्त लोग घर जाने की बजाय हमें गली गलौच करने लगे एवं एक दूसरे का नाम पुकारते हुऐ कहने लगे की ये वो ही पुलिस वाले है जो हमारा डी.जे. साउण्ड लेकर गये थे। इन्होने हमारा मजा किरकिरा किया है। अब ये दो जने ही है इन्हें पीटकर बदला लेते है और हमारे साथ मारपीट करने लगे तथा सरकारी मोटर साईकिल नं. त्श्र.01.ब्ै.4394 को तोडने लगे। हमने इन्हें समझाईश का प्रयास किया लेकिन ये लोग उग्र होकर हमारे साथ मारपीट की जिससे मेरी वर्दी फट गई व मेरे दाहिने कन्धे पर व बाये गाल पर चोटें आई है । मनोज के पेट पर लात घूसों से मारपीट करने पर दर्द हो रहा है। इन लोगो ने क्रिकेट के स्टम्प से सरकारी मोटर साईकिल का मास्क व टंकी को तोड दिया है। हमने वायरलैस हैण्ड सैट से क्यू.एस.टी की जिस पर थाना क्लॉक टावर से उप. निरीक्षक राजेश जी मय जाप्ते के पहुँचे जिन्हें देखकर ये लोग वहां से भाग गये । जिनका नाम आकाश,पवन, अजय, राजेश, विक्रम, विनोद और सन्नी है। इन लोगों ने हमारे साथ ड्युटी के दौरान राजकार्य करते हुए के साथ मारपीट की है एवं राजकार्य में बाधा पहुँचाई है। उक्त रिपोर्ट पर मु0नं0 83/16 धारा 332,353 भादस व 3 पी डी पी पी एक्ट में दर्ज किया गया ।

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना, मदनगंज 02, कुल 02 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, पुष्कर 02,गंज 8,आदर्षनगर 15, कूल 25, 510 मे थाना, जवाजा 01, कुल, 01,अन्य एमवी एक्ट मंे थाना, बान्दरसिन्दरी 04, मदनगंज 02, सावर 06, कूल, 12, 207 एमवीएक्ट मे थाना, कुल

षांति भंग मे, गिरफ्तार, मसूदा 03, जवाजा 04, कुल- 07
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना,कुल
धुम्रपान अधि0में थाना क्लाक टावर 1,कुल 01
4/21 एमआरडी एक्ट में थाना कुल
13 आरपीजीओ में थाना कुल
4./6 आर एन सी एक्ट मे थाना क्लॉक टावर 01,कुल
स्थाई वारण्ट में गिरफ्तार थाना क्रि0गंज 01,कुल
/21 एनडीपीएस एक्ट मे थाना कुल,
धारा 289 ए कन्टोमेन्ट एक्ट मे थाना, कुल 21

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