ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध लोकअभियोजन की स्वीकृति

जिला स्थापना समिति की बैठक में हुआ निर्णय

Zp ajmer 28-04-16 (1)अजमेर 28 अप्रेल। जिले की श्रीनगर पंचायत समिति के लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत में 9 लाख 50 हजार के वित्तिय अनियमितता के मामले में जिला स्थापना समिति की गुरूवार को आयोजित बैठक में ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ लिपिक के संबध में नसीराबाद सदर थाने में दर्ज प्रकरण के संबध में जिला पुलिस अधिक्षक अजमेर को लोक अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी किषोर कुमार ने बताया कि लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक रोहिताष रणवा एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव ओमप्रकाष लखारा के विरूद्ध नसीराबाद सदर थाने में दर्ज अभियोग संख्या 355/15 के संबध जिला पुलिस अधिक्षक द्वारा पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को 22 मार्च 2016 को भेजकर लोकअभियोजन की स्वीकृति चाही गयी थी। प्रकरण को गुरूवार को जिला प्रमुख वंदना नोगिया की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक रखा गया। नसीराबाद सदर थाने में दर्ज अभियोग संख्या 355/15 धारा 409, 420, 467,468,471,120 बी थाना नसीराबाद के आरोपी कनिष्ठ लिपिक श्री रोहिताष रणवा एवं ग्राम सेवक ओमप्रकाष लखारा के विरूद्ध लोक अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। जिला परिषद में आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक मेे जिला प्रमुख वंदना नोगिया, कार्यवाहक सीईओं किषोर कुमार , जिला षिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, जिला कलक्टर प्रतिनिधि अजमेर तहसीलदार वेदप्रकाष गोयल ने भाग लिया। लोक अभियोजन के संबध की गयी कार्यवाही से अतिरिक्त आयुक्त एवं सयुक्त सचिव पंचायतीराज विभाग को भी अवगत करा दिया गया है।
एक को मिली अनुकम्पा नियुक्ती – गुरूवार को आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक में मृतक आश्रित रविप्रकाष पुत्र कन्हैयालाल प्रजापति को कनिष्ठ लिपिक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है।

(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
9530300419, 9829357770

3 thoughts on “ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध लोकअभियोजन की स्वीकृति”

  1. साहब रवि प्रकाश को नियुक्ति कोनसी पंचायत समिति में दि है साहब हम भी झुन्झुनू जिला परिषद से आश्रीत हैं

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