नषे की दवाइयां बेचते एक आरोपी गिरफ्तार

apradh samacharपुलिस थाना क्लॉक टावर मे मनीष कुमार पुत्र कल्याण जाति महाजन उम्र 29 साल निवासी बधाल किशनगढ रेनवाल जयपुर हाल औषधि नियन्त्रण अधिकारी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं मनीष कुमार मोदी औषधि नियन्त्रण अधिकारी अजमेर आज दिनांक 19-05-2016 को शाम लगभग 3-00 बजे श्रीमान सहायक औषधि नियन्त्रण अजमेर के मौखिक निर्देश पर मैं माँ वैष्णव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर चन्दरवरदाई नगर रोड रामगंज अजमेर पर पहुंचा वहां पहुंचने पर पाया कि सिपाही मनोहर सिहं बैल्ट नं. 925 उस दुकान पर खडा था और दुकान पर दुकान मालिक पवन कुमार एवं उसका सगा भाई रवि कुमार भी खडा था। मनोहर सिहं ने बताया कि मैने इनसे टेबलेट मांगी तो दोनों ने कहा कि अभी तो हमारे पास कम है टेबलेट है आपको कितनी चाहिए तो 15-20 मिनट में लाकर दे दूंगा इस पर मनोहर सिहं ने कहा मुझे दो बॉक्स ला दो तो रवि कुमार तुरन्त दुकान से निकला और 20-25 मिनट में लौटकर आया और एल्पराजोलाम टेबलेट के दो तीन बॉक्स अलग- अलग तरह के लेकर आया। इस पर मनोहर सिहं ने अपने पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सहायक औषधि नियन्त्रक अजमेर को नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा और उसके बाद सहायक औषधि नियन्त्रक अजमेर ने मुझे मौखिक निर्देश दिये कि मौके पर जाकर तुरन्त कार्यवाही करें। मौके पर पहुंच कर मैंन श्री रवि कुमार से पूछताछ करने पर पाया कि ये सभी दवाईयां वो श्री खण्डेलवाल एजेन्सीज रॉयल कॉम्पलेक्स अजमेर से बिना बिल के ही खरीद कर लाया है तो मैने उसको कहा कि आप मेरे आगे- आगे चलो और श्री खण्डेलवाल एजेन्सीज से पुनः मेरे सामने खरीद कर दिखाओ तो श्री रवि कुमार मेरे और मनोहर सिहं के साथ रॉयल कॉम्पलेक्स आया और हम दोनों रॉयल कॉम्पलेक्स के बाहर खडे हो गये। रवि कुमार खण्डेलवाल एजेन्सीज से टेबलेट एल्पराजोलाम लेकर बाहर निकला और पूर्व में बतायेनुसार ईशारा किया। इस पर हम दोनों दूकान खण्डेलवाल एजेन्सीज रॉयल कॉम्पलेक्स अजमेर पहुँचे और वहां दुकान पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम गोविन्द नारायण खण्डेलवाल पुत्र स्व. मोहन लाल खण्डेलवाल जाति खण्डेलवाल उम्र 60 साल निवासी सुभाष नगर खानपुरा रोड अजमेर हाल योग्य व्यक्ति दुकान श्री खण्डेलवाल एजेन्सीज दुकान नं.3 रॉयल कॉम्पलेक्स अजमेर होना बताया जिस पर मेरे द्वारा अपना परिचय देते हुये दुकान का लाईसेन्स मांगा तो लाईसेन्स की एवं नवीनीकरण प्रस्तुत किये जिनकी सत्यापित छांया प्रति ली गई जिसमें श्रीमति अमिता खण्डेलवाल मालिक एवं योग्य व्यक्ति की हैसियत से नाम दर्ज है तथा गोविन्द नारायण खण्डेलवाल योग्य व्यक्ति की हैसियत से दर्ज है। इस पर मैने गोविन्द नारायण खण्डेलवाल से पूछा कि क्या आपने यह टेबलेट एल्पराजोलाम रवि कुमार को दी है और क्या थोडी देर पहले भी आपसे यह रवि कुमार टेबलेट एल्पराजोलाम के दो तीन बॉक्स लेकर गया था। तो गोविन्द नारायण खण्डेलवाल ने हां की और बताया कि मैने ही यह टेबलेट एल्पराजोलाम इस रवि कुमार को बिना विक्रय बिल जारी किये बेची है और थो़डी देर पहले भी मेरे से दो-तीन बॉक्स टेबलेट एल्पराजोलाम के लेकर गया है। इसके बाद मैने दुकान की छानबीन की तो उसमें और भी टेबलेट एल्पराजोलाम पाई गई और इन सभी के खरीद बिल मांगने पर गोविन्द नारायण खण्डेलवाल ने कहा कि मेरे पास इनके क्रय बिल नहीं है और बिना बिल जारी किये ही आगे बेचता हूँ। इस प्रकार गोविन्द नारायण खण्डेलवाल योग्य व्यक्ति एवं श्रीमति अमिता खण्डेलवाल मालिक एवं योग्य व्यक्ति फर्म खण्डेलवाल एजेन्सीज रॉयल कॉम्पलेक्स अजमेर ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमानवली 1945 की धारा 18(ं)(अप) एवं नियम 65 का उल्घंन किया है इस तरह से गोविन्द खण्डेलवाल एवं श्रीमति अमिता खण्डेलवाल ने एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के नियम 65 ए का उल्घंन किया है जो धारा 8/22 के तहत दण्डनीय है। अतः महोदय को मौके पर बनाई गई फर्द जप्ती रिपोर्ट, फार्म 16 एवं 17 की फोटो प्रति संलग्न कर निवेदन है कि श्री गोविन्द नारायण खण्डेलवाल योग्य व्यक्ति एवं श्रीमति अमिता खण्डेलवाल मालिक एवं योग्य व्यक्ति फर्म श्री खण्डेलवाल एजेन्सीज दुकान नं. 3 रॉयल कॉम्पलेक्स स्टेशन रोड अजमेर के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. 1985 एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 114/16 धारा 8/22 एन डी पी एस एक्ट में दर्ज किया गया।

शांतिभंग के आरोप में सात आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मसुदा मे 1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र देबी सिंह जाति रावत उम्र 25 साल निवासी देदपुरा थाना मसूदा अजमेर 2. श्री भवर सिंह पुत्र श्री हजारी सिंह जाति रावत उम्र 55 साल निवासी देदपुरा थाना मसूदा अजमेर 3. श्री पुखराज पुत्र श्री देबी सिंह जाति रावत उम्र 32 साल निवासी देवपुरा थाना मसूदा अजमेर 4. श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री विरभद्र सिंह जाति राजपुत उम्र 35 साल निवासी बेगलियावास थाना मसूदा अजमेर केा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना गंज द्वारा शांतिभंग के आरोप में 1. बाबू उर्फ शिवम पुत्र छोगा जाति बागरिया उम्र 22 साल नि. टेम्पो स्टेण्ड आजाद नगर थाना क्रि.गंज अजमेर 2. सुनीलकुमार पुत्र रामगोपाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 24 साल नि. महावीर कॉलोनी म.न. 36 पुष्कर रोड अजमेर 3. अंकुर पुत्र राजेन्द्र खण्डेलवाल जाति खण्डेलवाल उम्र 27 साल नि. फायसागर रोड काली मन्दिर थाना गंज अजमेर को 151 सी.आर.पी.सी. के तहर गिरफ्तार किया गया।

अवैध देषी शराब सहित दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मसुदा मे प्रार्थी शैतान सिंह स.उ.नि. थाना मसूदा अजमेर ने बिना लाईसेस व परमिट के 60 पव्वे देषी सादा शराब को अपने कब्जे मे ले जाते हुये मुलजिम श्री महेन्द्र पुत्र श्री बाबुलाल जाति रेगर उम्र 21 साल निवासी रेबारियो की ढाणी मसूदा थाना मसूदा अजमेर को धारा 19/54 आबकारी अधि में गिर किया जाकर प्रकरण सं. 128/16 धारा 19/54 आबकारी अधि. में दर्ज किया गया ।

पुलिस थाना सरवाड मे ओमप्रकाष पुत्र हजारी जाति कंजर निवासी गणेषगंज सरवाड थाना सरवाड जिला अजमेर जो अवैध रूप से बिना परमीट लाईसेन्स के देषी षराब बेचता पाया गया । जिसको को मुकदमा न0 147/16 धारा 19/54 राज0आब0अधि0 मे गिरफ्तार किया गया ।

नाबालिग बच्चों को सोल्यूसन का नशा बेचने वाले शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज मे सोल्यूशन बेचने वाले 1. श्री विष्णु पुत्र प्रेमचन्द जाति सिन्धी उम्र 50 साल नि. प्रभात मोहल्ला टेलीफोन एक्सचेंज के पास डीगी बाजार नवाब का बेडा थाना क्लॉकटॉवर अजमेर व 2. अशोक पुत्र श्री रूपचन्द जाति सिन्धी उम्र 42 साल नि. 395/4 सिंधी स्कूल के पास दिल्लीगेट अजमेर को धारा 151 सी.आर.सी. के तहत जरीए फर्द गिरफ्तार किया गया।

हथकडी शराब के 2 प्रकरण दर्ज व दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज द्वारा दो कार्यवाहीयों में आबकारी एक्ट के दो प्रकरण दर्ज किये प्रथम श्री हिम्मत सिंह सउनि मय टीम के ग्राम खरेखडी से भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रावत उम्र 50 साल नि. ग्राम खरेखडी थाना गंज अजमेर को 5 लीटर हथकडी शराब के साथ गिरफ्तार किया तथा श्री सुखदेव हैड कानि. मय टीम द्वारा सोहन चीता पुत्र हीराज चीता जाति चीता उम्र 55 वर्ष नि. ग्राम मीठा बेरा खरेखडी थाना गंज अजमेर केा 5 लीटर हथकडी शराब के साथ गिरफ्तार किया जाकर 2 प्रकरण दर्ज करवाए।

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना, मदनगंज 01, सिविल लाईन 03, कुल 04, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना,भिनाय 04, मदनगंज 02, सिविल लाईन 03, कूल 09, 510 मे एक्ट मंे थाना, भिनाय 04, कूल 04, 207 एमवीएक्ट मे थाना, कुल अन्य एमवी में थाना, भिनाय 03, मदनगंज 01, कूल 04

षांति भंग मे, गिरफ्तार, भिनाय 01, मसूदा 04, गंज 5, कुल- 10
13 आरपीजीओ में थाना कुल
4./6 आर एन सी एक्ट मे थाना कुल
4/21 एम एम आर डी एक्ट मे थाना कुल
4/25 आर्म्स एक्ट मे कुल
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, मसूदा 01, सरवाड 1, कुल 02
धुम्रपान अधि0में थाना कुल
4/21 एमआरडी एक्ट में थाना कुल
स्थायी वारण्ट में थाना, कुल
8/15 एनडीपीएस एक्ट मे थाना कुल,
धारा 289 ए कन्टोमेन्ट एक्ट मे थाना कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, गंज 2, कुल 02,

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