पदोन्नति के संबंध में कार्यशाला आयोजित

अजमेर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालनार्थ विभिन्न विभागों में पदोन्नति व डीपीसी करने के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें राज्य सरकार के डीओपी विभाग के अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिये।
संभागीय आयुक्त अतुल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सभी विभाग समयबद्घ कार्यवाही तय करके अपने विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करवाकर नियमानुसार पदोन्नति देने की कार्यवाही करें ।
राज्य सरकार के डीओपी विभाग के उपशासन सचिव श्री दिनेश यादव ने पदोन्नति व रोस्टर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्पष्ट किया कि एक अप्रेल 1997 से पूर्व की पदोन्नति की सूचियों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यदि रोस्टर में कोई अनियमितता रही है तो इसकी पूर्ति आने वाले समय की डीपीसी में की जायेगी । उन्होंने बताया कि रिव्यू डीपीसी के लिए डीओपी की स्वीकृति लेना जरूरी नहीं होगा इसके लिए निर्देश डीओपी की वेबसाईट पर जारी कर दिये हैं । उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2012 तक की उनके यहां रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही करें ।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हनुमानसिंह भाटी ने अधिकारियों से कहा कि समयबद्घ कार्यक्रम बनाने में उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने पडेंग़े लेकिन इसके बावजूद यह कार्य आगामी 25 अक्टूबर तक पूर्ण करना है। बैठक में अजमेर के अतिरिक्त कलक्टर श्री मौहम्मद हनीफ सहित भीलवाड़ा, नागौर व टोंक के शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व मंडल सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे ।
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