धोखाधड़ी कर आत्महत्या के लिए उकसाया

8 लोगों के खिलाफ मुकदमे के आदेश
zzब्यावर, 16 मई। गत दिनों इलेक्ट्रिकल ठेकेदार दिनेश चौहान के आत्महत्या मामले में मंगलवार को न्यायालय ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों पर धोखाधड़ी करने, आत्महत्या के लिए उकसाने व परिवार को जान से मारने की धमकियां देने जैसे कई गंभीर आरोप हैं।
एडवोकेट विजय पारीक ने बताया कि ब्यावर की कैलाश कॉलोनी निवासी दिनेश चौहान उर्फ रिंकू छावनी मार्ग पर भारत इलेक्ट्रिकल नाम से अपना व्यवसाय करता था। कुछ माह पूर्व सूरत की कंपनी निश टैक्नो प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड ने चंबल जल वितरण परियोजना के तहत ठेका प्राप्त किया और मिनी पॉवर हाउस बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रिकल फर्म को सबठेका दिया। इस निर्माण कार्य के लिए दिनेश ने बाजार से उधार राशि और उधार माल लेकर निर्माण कार्य कर दिया मगर निश टैक्नो प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड व कंपनी अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया। जिससे दिनेश पर काफी कर्जा हो गया। बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कंपनी अधिकारियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इस बीच नेहरू गेट निवासी लालचंद एवं महादेव छत्री निवासी गणेशदास पंकजदास बारदाना वाले उधार राशि के लिए प्रताड़ित व परेशान करने लगे और आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों से परेशान होकर गत 6 अप्रेल को दिनेश ने अपनी दुकान में फंदे पर झूल गया। तभी मौके पर पहुंचे छोटे भाई सुरेश ने उसे तड़पता देखकर फंदे से उतारा और क्षेत्रवासियों की मदद से उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर अस्पताल ले गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अजमेर जेएलएन और वहां से जयपुर एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान 24 अप्रेल को उसकी मृत्यु हो गई। कंपनी अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों ने धोखाधड़ी कर कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया और रूपए मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मृतक की पत्नी लक्ष्मी व भाई सुरेश ने दिनेश को मानसिक परेशान करने, धोखाधड़ी कर रूपए नहीं देने, डरा-धमका कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने व परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में आठ लोगों के खिलाफ नामजद परिवाद पेश किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद स्वीकार कर सिटी थाना पुलिस को निश कंपनी के भीलवाड़ा ब्रांच मैनेजर कार्तिक, डिजाइन मैनेजर राजू पांचाल, इंजीनियर सतीश व्यास, अकाउंट इंचार्ज हैड राजीव, प्रोजेक्ट मैनेजर महावीर, आसींद निवासी रामसहाय, नेहरू गेट ब्यावर निवासी लालचंद पुत्र जगदीश एवं महादेव छत्री निवासी गणेशदास पंकजदास बारदाना वाले के खिलाफ भादसं धारा 306, 420, 406, 384, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए हैं।

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