अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आमजन और समाज में कानून की जरूरी जानकरियां देने के लिए विधिक चेतना अभियान चलाया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय के एसीजेएम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेन्द्र पुरोहित ने बुधवार को जवाहर स्कूल में आम जनता के लिए मध्यस्थता कानून की सामान्य जानकारियां दी। पुरोहित ने बताया कि मध्यस्थता ऐसी सहज प्रक्रिया है, जिसमें दोनों पक्षकारों से बात करके उनकी सहमति से ही विवाद का समाधान कराया जाता है। उन्होंने स्कूली बच्चों को कानून की सूक्ष्म ओर सरल जानकारी दी।
इसके बाद जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के नशा मुक्ति केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र पुरोहित और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जयबहादुर माथुर ने चिकित्सकों को विधिक जानकारी दी। उन्होंने सभी चिकित्सकों ओर मरीजों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी सामान्य और सुविधाजनक माहौल और इलाज उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने रिशेप्शन ऑर्डर की व्याख्या करते हुए बताया कि इस एक्ट के तहत मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को नर्सिंग होम और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराकर उसे अपनी निगरानी में रखा जाता है। जेएलएन अस्पताल अधीक्षक और मानसिक रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक चौधरी, सहआचार्य, डॉ. महेन्द्र जैन, ओपीडी इंचार्ज, अंजला सिंह, इन्डोर इंचार्ज, रेणु हेनेरी, रेजीडेन्ट, डॉ. शिशुपाल, डॉ. चित्रा, डॉ. विनीत, डॉ. राहुल, डॉ. सुमित, डॉ. निशान्त सहित मरीज मौजूद थे।