पीएलवी प्रशिक्षण समापन

अजमेर 8 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा आज दिनाँक 08.02.2018 को संयोगिता नगर स्थित वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्र पर नवचयनित पैरालीगल वालंटीयर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें अजमेर मुख्यालय सहित तालुकाओं के पैरालीगल वालंटीयर्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री हरीसिंह असनानी ( सेवानिवृत जिला न्यायाधीश) मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।
समापन अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए निरंतर कार्यशील व सामाजोन्मुख होने के लिए प्रेरित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अजमेर के श्री राकेश गोरा (पूर्णकालिक सचिव, जिविसेप्रा, अजमेर) ने विधिक सेवा -उभरते आयाम,किशोर न्याय बोर्ड का कार्य व उद्देश्य,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की समाज में भूमिका, रालसा व नालसा के कार्य व प्रकृति, नालसा की योजनाओं का परिचय व अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान की। आज अंतिम दिन पैरालीगल वालंटियर्स ने श्रम कानून व बाल अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। पैरालीगल वालंटियर्स से उनके अनुभवों के बारे में पूछा गया तथा विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की।
सामाजिक कुरीतियों पर रोक,पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान-आपके अधिकार,गिरफ्तारी के दौरान -आपके अधिकार, पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान – आपके अधिकार, विद्युत चोरी की रोकथाम का कानून, प्री-लिटिगेशन मामले, अपराध से पीड़ित प्रतिकर (क्षतिपूर्ती) व पुनर्वास,वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था, बंदियों के अधिकार, विधिक सहायता पर उपयोगी जानकारी प्रदान की।
मानसिक अस्वस्थता,वन संरक्षण,मोटर वाहन से दुर्घटना होने पर क्या करें,खाद्य पदार्थाें में मिलावट के संबंध में कानून, धूम्रपान निषेध, पर्यावरण संरक्षण,मादक पदार्थ निवारण कानून, सिविल कानून संबंधी कुछ जरूरी बातें, जन्म-म्त्यु पंजीकरण संबंधी कानून, मूल कर्त्तव्य, साइबर अपराध व अन्य उपयोगी जानकारी पर श्री अशोक मेघवंशी (मास्टर ट्रेनर) ने उपयोगी जानकारी प्रदान की ।
सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण कानून, चैक डिस ऑनर होने पर क्या करें, मूल कर्त्तव्य,नागरिकों के मूल अधिकार, विधिक सहायता, बंदियों के अधिकार, वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था, अपराध से पीड़ित प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) व पुनर्वास व अन्य उपयोगी जानकारी पर सुश्री आशा अग्रवाल ( मास्टर ट्रेनर) ने संबोधित किया।
परिचय खाना बदोश जातियाँ, असंगठित क्षेत्र परिचय, एसिड हमला कारण एवं पीड़ित को दी जाने वाली सहायता सुश्री आशा अग्रवाल ( मास्टर ट्रेनर ) ने उपयोगी जानकारी प्रदान की ।
यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, बालकों के कानूनी अधिकार, बाल विवाह अपराध व सामाजिक अभिशाप, शिक्षा का अधिकार, नकल करना-अपराध,किशोर विषयक कानून, कन्या भ्रूण हत्या-अपराध एवं सामाजिक अभिशाप, महिलाओं के साथ घटित होने वाले अन्य अत्याचारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
कानून , महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा के उपाय व अन्य उपयोगी जानकारी पर श्री विनिश विलियम्स (पैनल अधिवक्ता) ने उपयोगी जानकारी प्रदान की। प्रश्नोत्तर सेशन में प्रतिभागियों की समस्याओं व जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
उल्लेखनीय है कि पैरालीगल वालंटीयर्स को प्राधिकरण द्वारा स्थापित कानूनी सेवा क्लीनिकों सहित सार्वजनिक स्थानों, सेन्ट्रल जेल, हाई सिक्योरिटी जेल, वृद्धाश्रमों, मानसिक सुधार गृह,अनाथाश्रमों , ग्रामीण अटल सेवा केन्द्रों, थानों व अन्य सार्वजनिक महत्त्व के स्थानों पर ड्यूटी हेतु लगाया जाता है। पैरालीगल वालंटीयर्स द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्याें में समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना,आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना ,पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना ,पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल ,सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना ,बाल अधिकार, बाल श्रम, बालको का गायब
होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना, विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना, पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षैत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमो व शिविरों की जानकारी देना, पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विघुत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च मे निस्तारित होते है, पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना प्रमुख है। जो बेस्ट पीएलवी होते है उनके अच्छे कार्यो द्वारा उन्हे सम्मानित किया जाता है तथा पहले उन्हें जिला स्तर पर उसके बाद जोन स्तर पर तथा बाद में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि शमीम बानो को बेस्ट पीएलवी सेन्ट्रल जोन पर सम्मानित किया गया है। इसी तरह भविष्य में पीएलवी द्वारा जाने वाले कार्यो को बडे स्तर सम्मानित किया जाएगा।

पूर्णकालिक सचिव
(वरिष्ठ सिविल जज एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर

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