शैक्षणिक योग्यता का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में करवाने संबंधी दिशा निर्देश जारी

अजमेर, 15 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सचिव (प्रशासन) श्री के. सी. लखारा ने एक आदेश जारी कर बताया कि चालू शैक्षणिक सत्रा 2017-18 तक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता का इन्द्राज कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में किया जा सकेगा।

सचिव (प्रशासन) ने उक्त आदेश जारी कर बताया कि डिस्कॉम द्वारा लिए गए इस निर्णय से निगम के कई कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि निगम प्रबंधन के समक्ष लायी गई परिवेदनाओं और कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए गहन विचार-विमर्श के बाद नियमों में शिथिलता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से ऐसे कर्मचारी निगम में उच्च पदों पर होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेगें तथा पदोन्नति में भी उनके द्वारा अर्जित उच्च शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि निगम में नियुक्ति से पूर्व अथवा नियुक्ति के बाद बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उच्च शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले कर्मचारियों के साथ ही चालू शैक्षणिक सत्रा 2017-18 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो रहे कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता का भी परीक्षा परिणाम के उपरान्त सेवा पुस्तिका में इन्द्राज हो सकेगा। इसके बाद भविष्य में बिना अनुमति उच्च शैक्षणिक योग्यता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई
अजमेर, 15 फरवरी। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण एक अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना एक जून,2017 से शुरु हुई थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना की अवधि 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रभावी थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया गया है।

उक्त आदेश अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने जारी किए।

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