रेलवे सुरक्षा बल, अजमेर के लिये नवनिर्मित मॉडल बैरक का शुभारम्भ

रेल सुरक्षा बल को और अधिक सुविधा संम्पन्न करने की दृष्टि से रामगंज स्थित आर पी एफ लाइन में नवनिर्मित महि। ला बेरक का शुभारम्भ आज दिनांक 3.4.18 को रेल सुरक्षा बल के ए. एस. आई. श्री शेर सिंह यादव द्वारा मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत चावला व मंडल सुरक्षा आयुक्त भवप्रीता सोनी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री एम एस शेखावत सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत चावला के अनुसार उक्त भवन में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों हेतु 40 शैया वाली बैरक का निर्माण किया गया है जिसमें, 2 बड़े हॉल माय शौचालय, जिम, अलमारी, साईड टेबल, गद्दे, चादर तकिये, बर्तन, एलपीजी गैस कनेशन, शू शाईन मशीन, मैस, डायनिंग टेबल, रेलवे ऑटो फोन व क्रॉकरी आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

अजमेर मंडल पर गत वर्ष के रेलवे से सम्बंधित अपराधों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते है की अजमेर मंडल का रेल सुरक्षा बल अपने रेल यात्रिओं के जान माल की सुरक्षा हेतु पुरी तरह मुस्तैद है। पुरे वर्ष में एक भी जहरखुरानी की वारदात न होना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अजमेर मंडल का रेल सुरक्षा बल आधुनिक हथियारों से लेस है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। रेल सुरक्षा बल अजमेर मंडल ने गत वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की है। यात्रिओं को अपराधों से बचने हेतु जागरूक करने में भी रेल सुरक्षा बल अजमेर ने विशेष भूमिका निभाई है । ऐसे में आर पी एफ कर्मचारिओं को सुविधाएँ मुहैया कराना भी रेल प्रशासन का दायित्व है इसी के मद्देनजर मंडल पर विभिन्न स्टेशनों पर आर पी बैरक व अन्य सुविधाएँ आर पी एफ को मुहैया करायी गयी है।
रेल सुरक्षा बल अजमेर की गत वर्ष के दौरान उपलब्धियां :-
1. रेल सुरक्षा बल अजमेर मंडल द्वारा वर्ष 2017 के दौरान रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं कें तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 9223 मामलें दर्ज किये जिनसे रु. 987335/- जर्माना वसूल करवाया गया।
2. रेलवे सम्पति की चोरी करने के 12 मामलों में 381668/- रु की रेलवे सम्पत्ति बरामद कर कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
3. महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए रेल सुरक्षा बल द्वारा 361 पुरुष यात्रियों को महिला कोचो में यात्रा करने के आरोप में रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत गिरफ्तार कर रु. 32050/- जुर्माना वसूल करवाया गया।
4. सवारी गाडियों एवं रेल परिसर में अनाधिकृत रुप से खानपान की वस्तु बेचने वाले एवं भीख मांगने वाले 1971 व्यक्तियों के विरुद्व रेलवे अधिनियम 144 के तहत मामलें दर्ज कर रु. 330680/- जुर्माना वसूल करवाया गया।
5. सवारी गाडियों की समयबद्वता करने को प्रभावित करने के सम्बन्ध में अनाधिकृत रुप से चैन खींचने वालो के विरुद्व 208 मामलें दर्ज किये गये जिसमें रु. 123535/- जुर्माना वसूल करवाया गया।
6. सवारी गाडियों की छत व पायदान पर यात्रा करने के आरोप में 584 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रु. 40875/- जुर्माना वसूल करवाया गया।

वरिष्ठ जन संपर्क निरीक्षक अजमेर

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