टैक्सी पर अंकित होगा ड्राइवर का नाम और मोबाइल नम्बर

जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक सम्पन्न

सुरक्षा कारणों से लिया निर्णय, आगे-पीछे सहित दोनों तरफ अंकित होंगे वाहन नम्बर

11 नये रूटों पर प्रदूषण रहित वाहनों के संचालन को मंजूरी

शहर में कई स्थानों पर चलेंगे सिर्फ ई-रिक्शा

शहर से हटाए जाएंगे यातायात में बाधा बने डेयरी बूथ

अजमेर 17 अप्रेल। अजमेर शहर में आने वाले पर्यटकों, जायरीन और महिलाओं को सुरक्षित अहसास देने के लिए अभय कमांड सेन्टर के बाद जिला प्रशासन ने एक और अहम निर्णय किया है। अब शहर के सभी टैक्सी वाहनों के चारों तरफ वाहन के नम्बर अंकित किए जाएंगे। इसके साथ ही दायीं व बायीं तरफ वाहन नम्बर के साथ ड्राइवर का नाम एवं मोबाइल नम्बर भी अंकित होगा। देर रात सफर करने वाली महिलाओं को इससे सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त राहत मिलेगी। इसके साथ ही शहर में प्रदूषण रहित वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा। यातायात में बाधक बने कई डेयरी बूथों को हटाया जाएगा।

जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबन्धन समिति की अहम बैठक आज कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। जिला कलक्टर श्री गोयल ने परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि शहर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत टैक्सी वाहनों पर आगे-पीछे नम्बर प्लेट के अलावा अब दायीं व बायीं तरफ भी वाहन नम्बर, ड्राइवर का नाम व मोबाइल नम्बर भी अंकन किया जाए। साथ ही वाहन के अन्दर भी उचित रूप से दिखायी देने वाले स्थान पर वाहन नम्बर, ड्राइवर का नाम व मोबाइल नम्बर लिखवाया जाए।

बैठक में 11 नये रूटों पर एलपीजी, सीएनजी एवं बैट्री संचालित वाहनों को लाईसेंस देने के प्रस्ताव परिवहन मुख्यालय भिजवाने पर सहमति बनी। परिवहन विभाग महाराणा प्रताप नगर चौराहा से चन्द्रवरदायी नगर, एआईटी से अशोक उद्यान, नारेली जैन मंदिर से पुष्कर रोड प्राईवेट बस स्टैण्ड, माखुपुरा से भगवन्त यूनिवर्सिटी, माखुपुरा से इंजीनियरिंग कॉलेज, चाचियावास से दाहरसेन स्मारक, पुष्कर रोड बस स्टैण्ड से कायड विश्राम स्थली, नौसर घाटी से इंजीनियरिंग कॉलेज, अजयसर से जनाना अस्पताल, पंचवटी मोड़ से सोमलपुर तथा कल्याणी पुरा से बालू पुरा मार्ग पर प्रदूषण रहित वाहनों के संचालन के प्रस्ताव मुख्यालय को भेजगा।

जिला कलक्टर श्री गोयल ने बताया कि बैठक में डिग्गी बाजार टैक्सी स्टैण्ड को हजारी बाग स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले जायरीन को दिल्ली गेट से निजाम गेट तक लाने व ले जाने के लिए बैटरी संचालित छोटे ई-रिक्शा चलाएं जाएंगे। दरगाह बाजार, नया बाजार, डिग्गी चौक, पुरानी मंडी एवं नला बाजार में ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित कर र्ई-रिक्शा संचालन को मंजूरी दी गई। इसी तरह नेशनल हाइवे से संबंधित रूट पर नेशनल हाइवे अथॉेरिटी द्वारा स्लिप लेन तैयार करने पर छोटे वाहनों का संचालन किया जा सकेंगा।

उन्हाेंने बताया कि रेलवे से चर्चा कर अधिक से अधिक टे्रनों का संचालन मदार व दौराई रेलवे स्टेशन से करने तथा नये रेलवे ओवर ब्रिज बनवाएं जाएंगे। चौराहों की रिमॉडलिंग के तहत सावित्री स्कूल चौराहे को विकसित किया जाएगा। यहां सावित्री स्कूल एवं अन्य सरकारी कार्यालयों से भूमि लेकर चौराहे पर स्लिप लेन विकसित की जाएगी साथ ही विद्युत विभाग के कलेक्शन सेन्टर को हटाकर रोड चौड़ा किया जाएगा। यातायात पुुलिस को निर्देश दिए गए कि बालवाहिनी वाहनों को स्कूल के अन्दर ही पार्किग की जाए।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के बाहर रोड पर एम्बुलैंस की पार्किग, चौपाटी के बाहर बसों की पार्किग, अवैध रूप से खड़े होने वाले ठेले, कलेक्ट्रेट के आसपास अवैध रूप से ठेले व थडियां, अस्पताल के बाहर सड़क पर लगने वाले खाद्य पदार्थों की स्टॉल व थडिया तुरन्त हटवायी जाए। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट, पुरानी आरपीएससी, जयपुर रोड, राजस्व मण्डल रोड़ एवं अन्य सड़कों पर यातायात में बाधा बनी डेयरी की गुमटियां शीघ्र हटवायी जाएगी। साथ ही व्यावसायिक भवनों में पार्किंग की सख्ती से पालना करवायी जाएगी।

उन्होंने बताया कि शहर में अरबन हाट के पास वैशाली नगर, आगरा गेट सब्जी मण्डी सहित विभिन्न स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, पुष्कर एवं अन्य स्थानों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर से व्यापार का संचालन शुरू करने के लिए आगामी 30 जून भारी वाहनों का प्रवेश शहर में पूर्णतया बन्द कर दिया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट के भूखण्ड धारकों से चर्चा कर तय करेगा कि सभी भूखण्ड धारक वहां निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में करके अपना व्यापार शुरू करें।

बैठक में महापौर श्री धर्मेन्द्र गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री अरविन्द सेंगवा, पुलिस उपअधीक्षक यातायात प्रीति चौधरी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

29 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 23 से 30 अपे्रल तक

“सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा“ रहेगी थीम, कई आयोजन होंगे

अजमेर 17 अप्रेल। जिले में 29 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 23 से 30 अप्रेल तक मनाया जाएगा। इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा रखी गई है। सप्ताह के दौरान कई आयोजन किए जाएंगे।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की तैयारियां की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 23 अपे्रल को प्रातः 11 बजे सूचना केन्द्र में आयोजित प्रदर्शनी एवं रैली से होगा। इसी तरह 24 अपे्रल को स्लोगन एवं बैनर लगाना, शहरी विद्यालयों में सेमीनार, 25 अपे्रल को पेम्पलेट वितरण, रोड शो एवं नुक्कड़ नाटक एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार 26 अपे्रल को नेत्र जांच शिविर, ग्रामीण क्षेत्र की विद्यालयों में सेमीनार, 27 अपे्रल को पंचायत समिति स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह संबंधित कार्यक्रम, नेत्र जांच शिविर, 28 अपे्रल को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन, रिफ्लेक्टर लगाना, स्कूली वाहन चालकों को प्रशिक्षण, 29 अपे्रल को नेत्र जांच शिविर व रोड शो तथा 30 अपे्रल को सूचना केन्द्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार ने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएगी।
हाइवे एवं शहरी क्षेत्रों में स्पीड लिमिट तय

अजमेर 17 अप्रेल। सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय ने हाइवे एवं शहरी क्षेत्रों के लिए नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने आज यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक में गति सीमा पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न सड़कों पर अधिकतम गति सीमा तय कर दी है। सड़कों को नियंत्रित पहुंच वाले एक्सपे्रस वे, फोरलेन और अधिक के मार्ग, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क एवं अन्य सड़कों के रूप में विभाजित किया गया है। सभी सड़कों पर अधिकतम गति सीमा तय कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि ऎसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त 8 सीटों से अनधिक यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। ऎसे वाहन नियंत्रित पहुंच वाले एक्सपे्रस वे पर अधिकतम 120 कि.मी. प्रति घंटा, फोरलेन और अधिक के मार्ग 100 कि.मी. प्रति घंटा, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क 70 कि.मी. प्रति घंटा एवं अन्य सड़कों पर 70 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति तक वाहन चला सकेंगे।
इसी तरह ऎसे मोटरयान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त 9 या अधिक सीटों के परिवहन के लिए किया जाता है। ऎसे वाहन नियंत्रित पहुंच वाले एक्सपे्रस वे पर अधिकतम 100 कि.मी. प्रति घंटा, फोरलेन और अधिक के मार्ग 90 कि.मी. प्रति घंटा, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क 60 कि.मी. प्रति घंटा एवं अन्य सड़कों पर 60 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति तक वाहन चला सकेंगे।
इसी तरह ऎसे मोटरयान जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता हो।ऎसे वाहन नियंत्रित पहुंच वाले एक्सपे्रस वे पर अधिकतम 80 कि.मी. प्रति घंटा, फोरलेन और अधिक के मार्ग 80 कि.मी. प्रति घंटा, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क 60 कि.मी. प्रति घंटा एवं अन्य सड़कों पर 60 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति तक वाहन चला सकेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि मोटर साईकिल चलाने वाले वाहन चालक नियंत्रित पहुंच वाले एक्सपे्रस वे पर अधिकतम 80 कि.मी. प्रति घंटा, फोरलेन और अधिक के मार्ग 80 कि.मी. प्रति घंटा, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क 60 कि.मी. प्रति घंटा एवं अन्य सड़कों पर 60 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति तक वाहन चला सकेंगे। इसी तरह चौपहिया साईकिल फोरलेन और अधिक के मार्ग 60 कि.मी. प्रति घंटा, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क 50 कि.मी. प्रति घंटा एवं अन्य सड़कों पर 50 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति तक वाहन चला सकेंगे। इसी प्रकार तिपहिया यान फोरलेन और अधिक के मार्ग 50 कि.मी. प्रति घंटा, नगर पालिका सीमाओं की भीतरी सड़क 50 कि.मी. प्रति घंटा एवं अन्य सड़कों पर 50 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति तक वाहन चला सकेंगे।

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