जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश

केकड़ी
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्य ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोपी साँवता पुत्र अम्बे गुर्जर निवासी गुजरो का बास केसरपुरा थाना भिनाय के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश प्रदान किए ।
अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने बताया कि 28 अप्रेल को शाम सरवाड़ उपनिरीक्षक राजेन्द्र को मुखबिर से सूचना मिली कि सराणा की तरफ से सफेद बोलेरो गाड़ी नम्बर आर जे 09 यूए 8251 में गांजा भरकर आरहा है ,जिस पर नाकाबंदी कर गाड़ी रुकवाई गई व तलासी में चार किलो गांजा बरामद हुआ जिसपर मुलजिम को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया।
अपर लोक अभियोजक गबनश्याम वैष्णव ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोद करते हुए तर्क दिया कि मुलजिम का उक्त कृत्य गम्भीर प्रवर्ति का अपराध है और बिना परमिट व लाइसेंस के अवैध गंजे का अवैध व्यापार किया जा रहा है जिससे समाज व युवा पीढ़ी में गलत सन्देश गया है।
अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश मुकेश आर्य ने अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश प्रदान किये।

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