अजमेर, 13 सितम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री बी. एम. भामू के निर्देशानुसार सचिव (प्रशासन) श्री हरि राम मीना ने एक आदेश जारी कर तकनीकी सहायक -प्रथम श्री नरेन्द्र सिंह चौहान कार्यालय सहायक अभियंता (सतर्कता) भींडर को निलम्बित किया।
उन्होंने बताया कि सहायक प्रथम श्री नरेन्द्र सिंह चौहान ने गैर उपभोक्ता श्री बाबूलाल निवासी डांगीयों की सराय उपखण्ड वल्लभ नगर से विद्युत चोरी में लिप्त पाए जाने पर किए गए विद्युत जुर्माना राशि रू. 35 हजार दोषी से वसूल करने के पश्चात् भी कार्यालय में जमा नहीं कराए। जांच करने पर श्री नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया गया। साथ ही उक्त सहायक अपनी ड्यूटी से भी दिनांक 13 जुलाई, 2018 से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहा था। इस प्रकरण को प्रबंध निदेशक ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्री नरेन्द्र सिंह को अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतनें एवं जुर्माना राशि को समय पर निगम में जमा नहीं करवाने के लिए दोषी माना। निलम्बित अवधि में कर्मचारी का मुख्यालय सहायक अभियंता बुहाना झुंझुनूं रहेगा। उन्हें मुख्यालय पर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी।
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