खर्च पर निगरानी रखेंगे सहायक व्यय पर्यवेक्षक

अजमेर, 11 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए गठित विभिन्न दलों के सहयोग के लिए सहायक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए है। इन्हें विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान राजनैति दलों एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यय की निगरानी के लिए उड़नदस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल एवं लेखा दल के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए सहायक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। यह पर्यवेक्षक विधानसभावार अपने कार्य को अंजाम देंगे।
उन्होेने बताया कि श्री आर.के.चौपड़ा को किशनगढ़, श्री आशुतोष लुनीवाल को पुष्कर, श्री यशवंत राज नवल को अजमेर उत्तर, श्री बनवारी लाल मीना को अजमेर दक्षिण, श्री प्रहलाद किशोर बैरवा को नसीराबाद, श्री सुरेश कुमार लवासिया को ब्यावर, श्री चेतन स्वरूप नटवडिया को मसूदा और श्री नितीन सुरेश बोयल को केकड़ी में सहायक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी तरह श्री धीरेन्द्र सिंह भाटी, श्री निर्मल नेहरा, श्री अंकित कुमार गोयर एवं श्री दिनेश कुमार तंवरिया को आरक्षित सूची में रखा गया है।

विधानसभा चुनाव में लगे वाहनों को कूपन पर मिलेगा ईंधन
अजमेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव ड्यूटी पर लगे वाहनों को कूपन के माध्यम से ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 में चुनाव कार्य पर लगे वाहनों को पीओएल एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग-अलग मात्रा में कूपन जारी किए जा रहे हैं। इन कूपनों की मांग के अनुसार पैट्रोल, डीजल अथवा मोबिल ऑयल वाहनों के टैंक में ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। ईंधन भरते समय वाहन नम्बर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम कूपन पर अंकित करें। कूपन 50 लीटर के लिए लाल, 20 लिटर के लिए हरे, 10 लिटर के लिए पीले तथा एक लिटर ऑयल के लिए सफेद रंग के निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में पीओएल प्रभारी श्री नीरज जैन एवं श्री अब्दुल सादीक से सम्पर्क कर समस्या समाधान किया जा सकता है।

पेट्रोल/ डीजल का रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश
अजमेर, 11 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर आरती डोगरा ने विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान जिले में पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता को सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ अनुज्ञा एवं नियंत्रण आदेश 1990 के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर जिले के समस्त पेट्रोल पम्प डीलरों को पेट्रोल व डीजल के रिजर्व स्टॉक हेतु आदेश दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा के अनुसार प्रत्येक पम्प डीलर को हमेशा अपने पास पेट्रोल 500 लीटर, डीजल 1000 लीटर का रिजर्व स्टॉक रखना होगा। यह रिजर्व स्टॉक टैंक में डेड स्टॉक की मात्र के अतिरिक्त रखा जाएगा। रिजर्व स्टॉक का निष्पादन जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी एवं अन्य स्थानों पर संबंधित उपखंड अधिकारी की लिखित आज्ञा से ही किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना को दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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