मतदान दलों को प्रशिक्षण 11 नवम्बर से

अजमेर, 29 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने निर्वाचन कार्य से जुडे समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने अपने जिम्मे का कार्य पूर्ण सतर्कता के साथ समयबद्धता से संपादित करें। मतदान दलों को प्रथम प्रशिक्षण आगामी 11 नवम्बर से दिया जायेगा । प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों की प्रशिक्षण पश्चात परीक्षा भी आयोजित की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्वाचन संबंधी कार्यो के प्रभारी अधिकारियों की बैठक कर कार्यो की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मतदान दलों को प्रथम प्रशिक्षण के दौरान समस्त व्यवस्थायें पुख्ता हों, सभी जगह नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाए। साथ ही वहां पीने के पानी व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी हो। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के पश्चात कार्मिकों से प्रशिक्षण से जुड़े सवालों पर परीक्षा का आयोजन भी होगा, जिसमें यदि कोई कार्मिक अनुर्तीण रहता है तो उसे पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उन्होंने समस्त प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों से भी कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान स्वंय व्यक्तिगत स्तर पर यह सुनिश्चित कर ले कि सभी कर्मचारी सही रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के लिए नियुक्त सेक्टर ऑफिसर आगामी तीन दिन तक क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगे तथा प्रतिदिन सायं 6 बजे संबंधित आर.ओ. को जानकारी देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बूथ के बाहर विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या, सुपरवाईजर का नाम व नम्बर, बी.एल.ओ. का नाम व नम्बर तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अंकित की जाएं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को मतदान में किसी प्रकार की कठनाई नहीं आनी चाहिए। आगामी 3 दिसम्बर को समस्त विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर एक साथ पूरे जिले में दिव्यांगों को मतदान करने की शपथ दिलवायी जाएगी। साथ ही उन्हें मतदान करने का आमंत्रण पत्र भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतदान कार्य अधिक से अधिक हो इसके लिए स्वीप के तहत प्रत्येक विधानसभा में अलग-अलग कार्यक्रमों एवं नवाचारों की गतिविधियां आयोजित की जाएं। शिक्षा विभाग के प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के माध्यम से ही संकल्प पत्र उनके परिवार में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएं। इसके लिए शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो भी होर्डिंग उपलब्ध है, वहां स्वीप कार्य से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएं।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में वीकीपीडिया, ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक एवं एप्स को सम्मिलित किया गया है। इसमें मैसेज/टिप्पणी/फोटो/विडियों की श्रेणी में कोई भी सामग्री अपने ब्लॉग/स्वयं के खाते मे अपलोड करने को राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जायेगा, जिसकी अधिप्रमाणन की आवश्ययकता नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त सामग्री राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा भी अपने खाते में अपलोड की है तो भी उसके अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ई-पेपर में दिये गये विज्ञापनों का अधिप्रमाणन कराया जाना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में प्रकाशित सामग्री एमसीसी के दायरे में रहेगी। यदि गलत तथ्यों की जानकारी प्रकाशित की जाती है तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसमें राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के कार्यालयों में कार्यरत सोशल मीडिया टीम को भुगतान व्यय में जोड़ा जायेगा। इंटरनेट कंपनी एवं वेबसाइट को किया गया भुगतान भी व्यय में जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ फार्म 26 में दूरभाष नम्बर, ई-मेल आई.डी. तथा सोशल मीडिया अकाउण्ट होने का शपथ पत्र देना होगा।
बैठक में समस्त प्रभारी अधिकरियों से अब तक हुए कार्याें के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण जांच करने के उपरान्त ही किया जाए। मतदाता सूची में फोटो रहित मतदाताओं की फोटो प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। मतदाता परिचय पत्र रहित मतदाताओं के पहचान पत्र बनाए जाए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल. नेहरा, नगर निगम के आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सुफियान चौहान, समस्त रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी उपस्थित थे।

चुनाव कार्य में लगे कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र
अजमेर, 29 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि अजमेर जिले में विधानसभा आम चुनाव 2018 का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं 7 दिसम्बर को अजमेर जिले में आठों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा एवं 11 दिसम्बर को मतगणना का कार्य किया जाएगा। विधानसभा आम चुनाव 2018 में कर्तव्यारूढ कार्मिक जो मतदान दलों के कार्मिक के रूप में कार्य करेंगे, 7 दिसम्बर को पोलिंग बूथ पर जाकर व्यक्तिशः मतदान नहीं कर पाएंगे उनके लिए डाक मतपत्र द्वारा मताधिकार की व्यवस्था की गई है। ़
उन्होंने बताया कि जिन कार्मिकों को मतदान कराने हेतु भेजा जाना है उन सभी को प्रपत्र 12 प्रेषित कर दिए गए है जो उन्हें भरकर रिटर्निंग अधिकारी को प्रथम प्रशिक्षण के दिन प्रशिक्षण स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराने है। अतः सभी मतदान कार्य में लगे कार्मिकों से अपेक्षा है कि अपने प्रपत्र 12 की पूर्ति की जाकर आवश्यक रूप से प्रथम प्रशिक्षण दिन को जमा करावे ताकि मतदान से वंचित ना रहे।

निर्धारित स्थलों पर ही प्रदर्शित होंगे विज्ञापन
अजमेर 29 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 के तहत राजनेतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन निर्धारित स्थलों पर ही लगाए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने विधानसभा चुनाव 2018 के तहत सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए निर्धारित दरों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्डों के रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को उपखण्ड स्तर पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। विज्ञापन स्थल आंवटित करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठक भी उपखण्ड मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। जिला स्तर पर यह बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन स्थ्लों की अनुमति उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा गठित समिति द्वारा दी जाएगी।

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