मतदान दलों को प्रथम प्रशिक्षण आरम्भ

अजमेर, 11 नवम्बर। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018 सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए रविवार को प्रथम प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। रविवार को प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आरती डोगरा ने बताया कि रविवार 11 नवम्बर से प्रारम्भ हुए प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम 16 नवम्बर तक चलेगा। प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, डाइट सेन्टर मसूदा, आर.के. पाटनी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोईनियां इस्लामिया अजमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर तथा गोविन्द सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में दिया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को एक हजार 800 से अधिक पीठासीन अधिकारियो एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारियों को उनकी भूमिका, ईवीएम, वीवीपेट के प्रयोग का पूर्वाभ्यास, ईवीएम मशीन की जांच, बीयू, सीयू सहित आदर्श आचार संहिता की पालना संबंधित जानकारी दी गई।

अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रविवार को प्रथम प्रशिक्षण के दौरान 102 कार्मिक विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहे है। जिनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

डाकमत पत्र के लिए की गई विशेष व्यवस्था
प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले कार्मिकों के लिए डाकमत पत्र के लिए अलग काउन्टर बनाया गया जहां प्रपत्र 12 संबंधित कार्मिकों को उपलब्ध कराए गए। प्राप्त आवेदन पत्रों की डाक मतपत्र प्रकोष्ठ द्वारा जांच कर इन्हें एकत्रित किया जाएगा।
प्रशिक्षण स्थल पर ही उपस्थित काउन्टर, लेखा शाखा काउन्टर, मतदाता सूची काउन्टर सहित प्रशिक्षार्थियों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी।

वाहनों पर प्रचार सामगर््री
उम्मीदवार की अनुमति के बिना नही लगा सकेगें
अजमेर, 11 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव के तहत चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहनों पर लगाये जाने वाले स्टीकर, झण्डे, बैनर के संबंध में मोटरयान अधिनियम की पालना करनी होगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति जिसका प्रचार किया जा रहा है की लिखित अनुमति भी आवश्यक होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि प्रचार वाहन पर लगाये गये झण्डा बैनर से किसी राहगीर को असुविधा या आपत्ति नही होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति लिये बिना अपने वाहन पर झण्डे, स्टीकर इस प्रकार से लगाता है, जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मतयाचना का उददे्श्य स्पष्ट होता है तो ऎसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिये गये व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जायेगा तथा बाजार दर से इर्ंधन पर अनुमानित व्यय, चालक का वेतन चुनाव खर्च में शामिल किया जायेगा। वाणिज्यिक वाहनों पर झण्डे या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार के उपयोग में लाना माना जायेगा। वाणिज्यिक वाहनों पर झण्डे स्टीकर लगाये जाने की अनुमति नही होगी, जब तक उस वाहन का चुनाव प्रचार अभियान में अपेक्षित अनुमति नही ली जाती। ऎसे वाहनों पर अनुमति पत्र विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित करनी होगी।
उन्होंने बताया कि अनुमति वाले वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य उपयोग निषेध रहेगा। रैलियां, जुलुसों, सभाओं के दौरान झण्डों, बैनरों, कटआउट्स, स्थानीय विधि और प्रतिबंधात्मक आदेशों के अध्याधीन लगाये जा सकते है। जुलुसों में राजनैतिक दलों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली टोपी, मास्क, स्कॉर्फ आदि का उपयोग किये जाने की अनुमति है, लेकिन राजनैतिक दलों या अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, कमीज आदि परिधान वितरित नही किये जा सकते। सरकारी, स्थानीय निकाय, उपक्रम, सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों, ऑडिटोरियम, हॉलस आदि का उपयोग पूर्व में जारी दिशा निर्देशों से प्रतिबंधित नही है तो समानता के आधार पर किया जा सकता है। किसी दल या अभ्यर्थी का एकाधिकार नही होगा। स्कूलों व शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के लिये मिटिंगों में उपयोग शर्ताें के आधार पर किया जा सकता है। शिक्षण संस्था में किसी भी स्थिति में शैक्षणिक कार्य पर विपरीत प्रभाव न पडे़। प्रबंधन को कोई आपत्ति न हो तथा संबंधित आरओ से स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। अगर मैदान को क्षति होती है, तो संबंधित से भरपाई करवाई जायेगी तथा शर्ताें का उल्लंघन किसी स्थिति में नही होने दिया जायेगा।

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