मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में नहीं हो सकेगा प्रचार

अनाधिकृत व्यक्तियों एवं वाहनों पर रहेगी सख्ती
मोबाईल का उपयोग भी रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश

अजमेर, 05 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। मतदान केन्द्र के 200 मीटर का परिधि क्षेत्र प्रचार की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं कर सकेगा। निर्देशों के पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। इसी तरह अन्य पाबंदियों की भी सख्ती से पालना करवाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने आज जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारियों, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस अधिकारियों तथा चुनाव से जुडे़ अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 7 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार आज शाम थम गया है। अब 6 दिसम्बर को मतदान के पूर्व दिवस तथा 7 दिसम्बर को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक किसी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में विभिन्न तरह की पाबन्दियां लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निम्न निर्देश जारी किए हैं।

– 7 दिसम्बर को जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण ढ़ंग से चुनाव कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता।

– असामाजिक तत्वों, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों, शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। आज शाम 5 बजे से जिले में सूखा दिवस लागू हो चुका है। शराब की बिक्री, अवैध परिवहन, संग्रहण तथा वितरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

– अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग की सख्त निगरानी है। कहीं भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

– 7 दिसम्बर को पूरे जिले के प्रत्येक बूथ पर शान्तिप्रिय, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाए जाएंगे।

– मतदान केन्द्र, उसके 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रचार को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाएं जाएंगें। मतदान केन्द्र पर बार-बार दिखायी देने वाले तत्वों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र में मोबाईल फोन या वायरलैस फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

– मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में आने वाले किसी भी मकान या दुकान पर किसी भी दल का झण्डा, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। परिधि के बाहर राजनैतिक दलों की टेबल पर सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था तथा तीन गुणा ड़ेढ़ फीट साइज का बैनर के अलावा कोई अन्य प्रचार सामग्री नहीं होगी।

– मतदान केन्द्र पर बैठने वाले राजनैतिक दलों के एजेण्ट के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऎसे एजेण्ट बार-बार अन्दर बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतदान वाले दिन दोपहर 3 बजे के बाद जो भी एजेण्ट अन्दर है वहीं मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक केन्द्र में रहेगा। एजेण्ट उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

– मतदान वाले दिन सिर्फ प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता एवं एक अन्य वाहन को अनुमति दी गई है। यानि किसी भी प्रत्याशी के तीन से अधिक वाहन दिखायी देने पर उसे जब्त किया जाएगा। इन वाहनों में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि बिना अनुमति वाला कोई वाहन अगर बार -बार मतदाताओं को लाने ले जाने का काम कर रहा है तो उसे रोक कर जब्त किया जाएगा। उस वाहन से संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

– मतदान केन्द्र पर सिर्फ संबंधित केन्द्र के मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

– मतदान केन्द्र के अन्दर मीडिया कर्मियों को भी कवरेज की अनुमति नहीं है।
– 6 एवं 7 दिसम्बर को बल्क एस.एम.एस. और वॉयस कॉल से भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य
अजमेर, 05 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग ने 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि जिले में 07 दिसम्बर को मतदान होगा। ऎसे में मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाने होंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटोयुक्त पर्ची नहीं पहुंची हो तो वह जिला निवार्चन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअन्दाज किया जाएगा बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऎसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित मतदाता सूची में उपलब्ध होना चाहिए ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, फोटो मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो मेल नहीं करती है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

रेण्डमाईजेशन सम्पन्न
अजमेर, 05 दिसम्बर। विधानसभा आम चुनाव के लिए समस्त विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत ईवीएम एवं वीवीपेट रिजर्व रखी जाएगी। इनका रेण्डमाईजेशन एनआईसी कक्ष कलेक्ट्रेट में आज सम्पन्न हुआ। इसी प्रकार माइक्रो ऑब्जर्वर्स एवं मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाईजेशन भी किया गया। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल.नेहरा ने दी।

राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी
अजमेर, 05 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी समाचार पत्रों में राजनैतिक दल, उम्मीदवार, संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा प्रकाशित कराए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणन कराया जाना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि प्रकािशत होने वाले समाचार पत्रों में बिना अधिप्रमाणन कोई राजनैतिक प्रकृति का विज्ञापन 6 एवं 7 दिसम्बर को प्रकाशित नहीं हो सकेगा।

मतगणना स्थल कॉलेज में अवकाश घोषित
अजमेर, 05 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने मतदान दलों की रवानगी एवं मतगणना स्थल क्षेत्र के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है।
विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए मतदान दलों की रवानगी 6 दिसम्बर तथा मतगणना 11 दिसम्बर को राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज अजमेर में होगी। इस कॉलेज तथा परिसर के निकट स्थित शिक्षण संस्थानों राजकीय गल्र्स पोलोटेक्निक कॉलेज, राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पुरूष एवं महिला में 6 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक अवकाश रहेगा।

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