अजमेर, 24 दिसंबर। कार्यवाहक जिला कलक्टर श्री एम.एल.नेहरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
श्री नेहरा ने कहा कि जिले में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा मुश्तैदी से कार्य किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित है। साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्तर पर भी कार्य किया जा रहा है। यह एक सकारात्मक प्रयास है। उपभोक्ताओं को स्वयं आगे होकर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य सरकार उनके साथ हमेशा सहयोगी के रूप में तत्पर है।
जिला रसद अधिकारी श्री संजय माथुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की थीम उपभोक्ता परिवादों का समय से निस्तारण निर्धारित की गई है। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता का जागरूक होना आवश्यक है। जागरूक उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की ठगी अथवा बईमानी नहीं की जा सकती है।
एडवोकेट श्री सूर्यप्रकाश गांधी ने कहा कि त्वरित निस्तारण के लिए उपभोक्ता अदालतों को अधिक समय कोर्ट में देना आवश्यक है। इसके लिए न्याय पालिका, वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा कोरम का आपसी समन्वय जरूरी है। पूराने प्रकरण के साथ साथ नए विशेष प्रकरण की सुनवाई प्राथमिकता के साथ की जानी चाहिए। वर्तमान में संसद में विचाराधीन नया उपभोक्ता कानून उपभोक्ता हितों को अधिक अच्छी तरह से संरक्षित कर पाएगा।
अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के सचिव श्री मुकेश मिश्रा ने कहा कि परिवादों का समय पर निस्तारण होने से उपभोक्ता को वास्तविक न्याय मिलेगा। उपभोक्ताआें को साईबर ठगी से भी सावधान होने की आवश्यता है। डॉ. मधु जैन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहे। अजमेर जिला ग्रामीण् उपभोक्ता संस्थान मसूदा के सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। उसे सावधानी के साथ बाजार से क्रय करना चाहिए। उपभोक्ता अधिनियम प्रत्येक खरीदी हुई वस्तु एवं सेवा पर लगता है।
इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी श्री भगवत सिंह राठौड़ सहित जिले के उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता विषयक विभाग, उपभोक्ता क्लब प्रभारी, अधिवक्ता, शिक्षाविद, समाजसेवी, स्वयसेवी संस्थाएं, महिला संगठन एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा भाग लिया गया।