चाईनिज मांझा रहेगा प्रतिबंधित

अजमेर, 08 जनवरी। मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए चाईनिज मांझा प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि मकर सक्रांन्ति के अवसर पर पतंगबाजी के लिए चाईनिज मांझा जो कि धातु निर्मित होता है को प्रतिबंधित किया गया है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है। इसे पतंगबाजी में काम लिया जाता है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के कारण विद्युत का सुचालक हो जाता है। यह मांझा बिजली के तारों से स्पर्श हो जाने पर पतंग उड़ाने वाले को करंट दे सकता है। इसके अलावा धातु के कण इस मांझे को धारदार बना देते है। इस कारण राहगीरों, दुपहिया वाहन चालकों, पक्षियों तथा बिजली विभाग को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दो पहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों की दुर्घटना होने की संभावना रहती है। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, पशु पक्षियों की जान बचाने तथा विद्युत प्ररवाह बाधा रहित बनाए रखने के लिए धातु निर्मित चाईनिज मांझे की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजना संबंधी बैठक 9 को

अजमेर 08 जनवरी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिशन जल संरक्षण के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध कार्यों की योजना निर्माण, परीक्षण, अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग संबंधी बैठक 9 जनवरी को प्रातः 11 बजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री अरूण गर्ग की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित की जाएगी।

जिला स्तरीय जन सुनवाई 10 जनवरी को
अजमेर 08 जनवरी। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सम्पर्क समाधान बैठक आगामी गुरूवार 10 जनवरी को प्रातः 10 बजे अटल सेवा केन्द्र में आयोजित होगी। इसमें नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री एम.एल.नेहरा ने दी।

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