भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम पर चर्चा

नवीन जैन, श्रम आयुक्त एवं शासन सचिव श्रम, रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमिता, कारखाना वायलर्स विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 16-03-2019 को कलेक्ट्रट सभागार में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996‘‘ पर विस्तृत रूप से चर्चा की एवं तथा उन्होने बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के नियोजन एवं सेवा शर्तो के विनियमन तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण के उपायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ‘‘भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996‘‘ बनाया गया है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभार्थ कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था हेतु पृथक से ‘‘भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996‘‘ भी पारित किया गया है जिसके अंतर्गत राजकीय एवं निजी सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर वसूल किए जाने का प्रावधान है। परन्तु 10 लाख रूपए लागत तक के निजी आवास के निर्माण कार्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। श्री जैन ने यह भी बताया कि उक्त उपकर राशि का उपयोग निर्माण श्रमिको के कल्याणार्थ काम में आता है इस कारण सभी भवन निर्माताओं का दायित्व बनता है कि वह स्वेच्छा से निर्माण लागत का असेसमेंट कर निर्धारित समयावधि में निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर श्रम विभाग में या संबंधित संस्थान में जमा करावें । इसके समायावधि में जमा नही कराने पर पर ब्याज व पेनल्टी का भी प्रावधान है । जिनके द्वारा समय पर उपकर जमा नहीं कराया जा रहा है ऐसे निर्माण कराने वाले संस्थान/मालिक के विरूद्व 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज एवं पेनल्टी के प्रावधान का हवाला देते हुए सभी निर्माण कराने वाले संस्थानों /मालिको को समय पर उपकर जमा कराने की सलाह दी जिससे ब्याज एवं पेनेल्टी राशि से बचा जा सके।
श्री अनुपम गौड संयुक्त श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में 282 निर्माण कार्यो का सर्वे किया जा चुका है एवं सर्वे के आधार पर 198 निर्माण कर्ता ऐजेन्सी/मालिको को नोटिस जारी कर उपकर राशि जमा कराने के निर्देश प्रदान किए गये है तथा 07 ऐसे सस्थान जिनके द्वारा पूर्व में आंक्षिक उपकर जमा कराया गया था उनके उपकर निर्धारण आदेश जारी करते हुए बकाया उपकर जमा कराने के आदेश प्रदान किए गये है।
श्री नवीन जैन साहब ने विभाग के अधिकारियो/निरीक्षको अपने कार्यक्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यो का सर्वे त्वरितगति से अभियान चलाकर करने के निर्देश प्रदान किए जिससे की श्रमिको के कल्याण के लिए मण्डल द्वारा चलाई जा रही एवं सैस द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओ के आवेदनों का लाभ श्रमिको को समय पर दिया जा सके। ऐसे ई-मित्र जो श्रमिको के आवेदन करने का निर्धारित शुल्क से अधिक राशि प्राप्त करते है उन्हे चिन्हित कर अवगत कराने के निर्देश प्रदान किए। योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुचे इस हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश प्रदान किए।
आयोजित बैठक में अजमेर संभाग के जिलो अजमेर, भीलवाडा, टोंक, नागौर, ब्यावर व किशनगढ के विभागीय अधिकारियो, श्रम निरीक्षको एवं जिला प्रबन्धको के साथ भवन निर्माणकर्ता नियोजको ने भाग लिया।

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