प्रचार रथों को जिला कलक्टर ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

अजमेर, 23 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मंगलवार को जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर से तीन प्रचार रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
जिला कलक्टर ने बताया कि यह प्रचार रथ 31 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर रहेंगे तथा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। योजना के तहत अजमेर जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक समन्वयक भी लगाए गए हैं जो ग्रामीणों को बीमा का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे।
कृषि विभाग के उप निदेशक श्री वी.के.शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019-20 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। जिले में बाजरा, उडद, कपास, चंवला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग एवं तिल फसले योजना में संसूचित है। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ भी उपस्थित थे।

फसलों का बीमा कैसे कराया जाये
श्री शर्मा ने बताया कि अधिसूचित ईकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए जिन कृषकों को किसी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेतर््ीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि) द्वारा खरीफ 2019 मौसम के लिए फसल ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो तथा 31 जुलाई 2019 तक ऋण वितरित किया गया हो। उपरोक्त अन्तिम तिथि तक ऋण लेने वाले सभी कृषको का इस योजना के अन्तर्गत बीमा करना बैंको के लिए अनिवार्य होगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 20019 है।
उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक अपनी फसलो का बीमा 31 जुलाई 2019 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं/अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेण्ट/सी.एस.सी. (कॉमन सर्विस सेन्टर) के माध्यम से संबंधित बीमा कम्पनी में निर्धारित दर से फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। गैर ऋणी कृषक द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्न दस्तोवेजों को ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें आधार कार्ड की प्रति, जमीन बटाई का शपथ पत्र (बटाईदार होने पर), नवीनतम गिरदावरी की नकल, बैंक खाते के पास बुक की प्रति जिसमें बैंक आईएफएससी कोड व खाता सख्यां अकितं हो या खाते के रद्द चैेक, बुवाई प्रमाण पत्र कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी होना चाहिए। खरीफ मौसम 2019 हेतु फसलों का बीमा करवाने हेतु कृषकों को सम्बंधित बैंक/ंसंस्था को आधार क्रमांक अथवा उसका नामांकन संख्या अनिवार्य रुप से उपलब्ध करवाना होगा।

कृषक फसलों में हुए नुकसान की जानकारी कैसे दें
बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002664141 पर नुकसान के 72 घण्टे के भीतर तथा लिखित रूप से नुकसान के 7 दिवस के भीतर से बीमा कम्पनी के कार्यालय में। बैंक के माध्यम से तथा कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में लिखित रूप से ।
योजना अन्तर्गत निम्नानुसार वर्णित जोखिम शामिल किये गये है
कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों में बुवाई नही होने की स्थिति (बाधित/निष्फल बुवाई)-प्रमुख फसलो हेतु। खडी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ, जल प्लावन, कीट एव व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर से होने वाले उपज में नुकसान के लिये व्यापक जोखिम बीमा (राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकडों के आधार पर)।
फसल कटाई उपरांत सूखने के लिये खेत में काटकर फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिये कटाई उपरांत अधिकतम 02 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए। अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान। जिले में निम्नानुसार बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि फसलवार निर्धारित की गई है। देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलो हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जायेगा। शेष राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात मे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय होगी।

पुष्कऱ में 50 मिली मीटर वर्षा दर्ज
अजमेर, 23 जुलाई। जिले में शुक्रवार प्रातः समाप्त हुए गत् 24 घण्टों में सर्वाधिक वर्षा पुष्कर में 50 मिली मीटर दर्ज की गई। जबकि गोविंदगढ़ में 9, बूढ़ा पुष्कर में 40, पीसांगन में 15, मांगलियावास में 35, रूपनगढ़ में 18, अरांई में 16, ब्यावर में 3 तथा मसूदा में 9 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में एक जून से अब तक 160.72 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है।

संभाग स्तरीय बैठक अब 26 को
अजमेर, 23 जुलाई। संभागीय आयुक्त श्री एल.एन.मीना की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक अब शुक्रवार 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बैठक में संभाग में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में चारो जिलों के कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भाग लेंगे।

लाईटस की बैठक 24 को
अजमेर, 23 जुलाई। लाईट्स साफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टियों के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक 24 जुलाई बुधवार को सांय 4.30 बजे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री अरविंद कुमार सेंगवा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाएगी।

पांच ई मित्र कियोस्को को किया बंद
अजमेर, 23 जुलाई। अजयमेरू ई मित्र सोसायटी द्वारा विभागीय कार्यों में सहयोग नहीं करने, राजकीय आदेशों की अवेहलना करने के कारण पांच ई मित्र कियोस्कों का ऑनलाइन बन्द किया गया है।
सोसायटी के अतिरिक्त सचिव ने बताया कि बबलू गुर्जर का स्वयं की प्रार्थना पर जबकि जोधराज सिंह, लालचंद साहू, सुरेन्द्र कुमार एवं नन्दलाल माली के ई मित्र कियोस्कों को ऑनलाइन बन्द कर दिया गया है।

मिसाल डिस्टि्रक हैल्थ रेकिंग में अजमेर द्वितीय स्थान पर
अजमेर, 23 जुलाई। नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवता के आधार पर जिलावार सम्पूर्ण राजस्थान की रेंकिग घोषित की गई। जिसमें अजमेर जिला जून माह के दौरान प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी ने यह जानकारी दी गई।

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