गृह कर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में छूट

ब्यावर, 06 अगस्त। स्वायत शासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गृह कर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में 31 दिसम्बर 2019 तक छूट प्रदान की है।
स्वायत शासन विभाग के निदेशक श्री उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि गृह कर की राशि 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय अथवा व्यावसायिक भूखण्डों और भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट होगी।
इसी प्रकार नगरीय विकास कर 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर वर्ष 2019-20 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात वर्ष 2011-12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट होगी।

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