चिटफंड कम्पनियों पर अंकुश के लिए प्रदेश में लागू हो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट

प्रो. वासुदेव देवनानी
अजमेर, 26 सितम्बर। विधायक अजमेर उत्तर एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिटफंड कम्पनियों पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात व महाराष्ट्र की तरह राजस्थान में भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने का आग्रह किया।
देवनानी ने मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र में प्रदेश के लाखों भोले-भाले लोगों की पीड़ा एवं अधिक ब्याज के प्रलोभन में फंसकर अपने जीवनभर की खून-पसीने से कमाई जमा पूंजी लुटा चुके गरीब, सेवानिवृत कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों व महिलाओं की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा कि आदर्श क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी जिसके संचालकों ने उनके विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर सहित प्रदेश के लाखों लोगों से करोड़ो रूपये की राशि हजम कर ली। एसओजी द्वारा इसके संचालकों को गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद भी सरकार निवेशकों को उनकी रकम वापिस नहीं दिला सकी तथा निवेशकों को उनकी जमा मूल रकम भी मिल पाएगी इसके कोई आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे है जिससे लुटे-पिटे निवेशक दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे है।
उन्होंने इसके अतिरिक्त संजीवनी, नवजीवन, आस्था सहित प्रदेश में ऐसी बड़ी संख्या में सहकारी समितियां संचालित होना बताया जो कि अधिक दर पर ब्याज दिये जाने के लालच में लोगों से धन ऐंठने में जुटी है। कई समितियों की धोखाधड़ी उजागर होने के बाद भी रोज नई-नई चिटफंड कम्पनियां बिना किसी डर के प्रदेश में सक्रिय हो रही है क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई कठोर कानून नहीं है जो इन पर शिकंजा कस सके।
देवनानी ने प्रदेश में जनता से धोखाधड़ी कर रही एसी चिटफंड कम्पनियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इस प्रकार का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का आग्रह किया जिससे कोई सहकारी समिति किसी निवेशक के साथ किसी भी स्तर पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सके साथ ही इस सम्बंध में केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी में बनाया गया कानून द बेनिंग आॅॅफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट को भी तत्काल लागू कराने का आग्रह किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आदर्श क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी के पकड़े गये संचालकों से तथा उनकी सम्पतियों का निस्तारण कराकर निवेशकों को उनकी जमा रकम जल्द वापिस दिलाने का आग्रह भी किया।

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