ईयूडीआर एक्ट के तहत 7 करोड़ 86 लाख की वसूली

अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर माह तक ईयूडीआर एक्ट के तहत कुल 14 हजार 653 प्रकरणों में 7 करोड़ 86 लाख 55 हजार रूपए की वसूली की गई है।
निगम के प्रबंध निदेषक श्री पी.एस.जाट ने बताया कि निगम में बकाया वसूली के तहत उपभोक्ताओं से ईयूडीआर एक्ट के तहत नोटिस देकर कार्यवाही की गई। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक कुल 14 हजार 653 प्रकरणों में 7 करोड़ 86 लाख 55 हजार रूपए की वसूली की गई है। उन्हांेने बताया की सर्वाधिक वसूली नागौर सर्किल में 2 हजार 278 प्रकरणों में एक करोड़ 93 लाख 5 हजार रूपए की वसूली की गई है। जबकि सीकर सर्किल में 2 हजार 727 प्रकरणों में एक करोड़ 59 लाख 25 हजार, झुंझुनूं सर्किल में एक हजार 505 प्रकरणों में एक करोड़ 34 लाख 89 हजार, उदयपुर सर्किल में 3 हजार 376 प्रकरणों में 90 लाख 66 हजार, चितौड़गढ़ सर्किल में 678 प्रकरणों में 38 लाख 84 हजार, राजसमंद सर्किल में 553 प्रकरणों में 36 लाख 20 हजार, प्रतापगढ़ सर्किल में एक हजार 181 प्रकरणों में 41 लाख 55 हजार, भीलवाड़ा सर्किल में 985 प्रकरणों में 37 लाख 71 हजार, अजमेर शहर सर्किल में 332 प्रकरणों में 22 लाख 3 हजार, अजमेर जिला सर्किल में 658 प्रकरणों में 13 लाख 25 हजार, बांसवाड़ा सर्किल में 289 प्रकरणों में 13 लाख 34 हजार रूपए तथा डूंगरपुर सर्किल में 91 प्रकरणों में 5 लाख 78 हजार रूपए की वसूली की गई है।

कृषि कनेक्षन के लिए लम्बित आवेदकों के मांगपत्र जारी होंगे
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क्षेत्राधीन सामान्य श्रेणी के 1.10.2008 से 31.12.2008 तक लम्बित आवेदन पत्रों के मांग पत्र एवं तुरन्त प्राथमिकता वाले 31.10.2012 तक लम्बित आवेदकों के मांग पत्र जारी करने के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है।
निगम के अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री आर.डी. गुप्ता ने एक आदेष जारी कर लम्बित आवेदकों के मांग पत्र चार चरणों में जारी करने के निर्देष दिए है। आदेष के तहत सामान्य श्रेणी के एक दिसम्बर, 2012 से 15 दिसम्बर,2012 तक 25 प्रतिषत आवेदकों को मांग पत्र जारी होंगे। वहीं 16 दिसम्बर,2012 से 31 दिसम्बर,2012 तक 25 प्रतिषत आवेदकों को, 1 जनवरी, 2013 से 15 जनवरी, 2013 तक 25 प्रतिषत आवेदकों को तथा 16 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2013 तक शेष 25 प्रतिषत सामान्य श्रेणी के आवेदकांे के मांग पत्र जारी होगें।
उन्होंने बताया कि तुरन्त प्राथमिकता श्रेणी में समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किषनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्षन देय है तथा जिन्होने 31.10.2012 तक आवेदन कर रखा है, के मांग पत्र एक दिसम्बर, 2012 से 15 दिसम्बर, 2012 तक मांग पत्र जारी किए जाऐंगे। इसी प्रकार सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राषि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नही कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी देने के लिए सभी वृताधिकारी को निर्देषित किया गया है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि कृषि कनेक्षन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी। इसी प्रकार कृषि कनेक्षन के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रू0 अतिरिक्त चार्ज किये जावेगें। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वयं करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राषि चार्ज नही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्षन हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11/.4 के.वी. सब-सटेषन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी. रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिष्चित किया जाएगा कि लाईन व सब – स्टेषन खडी करने में अच्छी गुणवन्ता बनी रहे तथा समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्षन जारी किये जा सकेंगे।

 

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