अजमेर, 17 नवम्बर। अयोघ्या प्रकरण में हुए फैसले के मध्यनजर जिले भर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लगायी गई निषेधाज्ञा को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने यह जानकारी दी।