50 हजार से अधिक बकाया वाले बिजली उपभोक्ताओं से तेज होगी वसूली

प्रबंध निदेशक ने जारी किए निर्देश
7411 उपभोक्ताओं पर है 98.82 करोड़ का बिल बकाया
अजमेर, 21 नवम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 50 हजार रूपए से अधिक बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं से वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं। डिस्काॅम क्षेत्रा के 7411 नियमित उपभोक्ताओं पर 98.82 करोड़ रूपए से अधिक बिल राशि बकाया है। सभी अधिकारियों को वसूली तेज करने को कहा गया है। लापरवाही बरतनें वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्काॅम में गत तीन माह से 95 प्रतिशत बकाया वसूली की गई है। अक्टूबर माह तक यह वसूली 97 प्रतिशत होनी 1चाहिए थी। सभी वृत्तों को कलेक्शन एफिसियंसी हेतु लक्ष्य दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बकाया वसूली का लक्ष्य 102 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
प्रबंध निदेशक श्री भाटी ने बताया कि वृत्तवार कुल 7411 ऐसे नियमित उपभोक्ता है जिन पर 50 हजार रूपए से अधिक बकाया चल रहा है। अजमेर शहर वृत्त के 72 उपभोक्ताओं पर 74 लाख 36 हजार, अजमेर जिला वृत्त के 145 उपभोक्ताओं पर 1 करोड़ 55 लाख 47 हजार, बांसवाड़ा वृत्त के 177 उपभोक्ताओं पर 2 करोड़ 49 लाख 24 हजार, भीलवाड़ा वृत्त के 359 उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ 77 लाख 33 हजार, चित्तौड़गढ़ वृत्त के 1269 उपभोक्ताओं पर 17 करोड़ 09 लाख 79 हजार, डूंगरपुर वृत्त के 12 उपभोक्ताओं पर 7 लाख 38 हजार, झुंझुनूं वृत्त के 738 उपभोक्ताओं पर 09 करोड़ 15 लाख 95 हजार, नागौर वृत्त के 3452 उपभोक्ताओं पर 49 करोड़ 30 लाख 49 हजार, प्रतापगढ़ वृत्त के 60 उपभोक्ताओं पर 42 लाख 45 हजार, राजसमंद वृत्त के 69 उपभोक्ताओं पर 84 लाख 82 हजार, सीकर वृत्त के 663 उपभोक्ताओं पर 7 करोड़ 81 लाख 86 हजार तथा उदयपुर वृत्त के 395 उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ 13 लाख 42 हजार रूपए बकाया है।
प्रबंध निदेशक श्री भाटी ने वरिष्ठ लेखाधिकारी (संभाग) एवं सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) को निर्देश देते हुए कहा कि 50 हजार से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं से आगामी 5 दिसम्बर तक हरसंभव वसूली की जाए। साथ ही नागौर वृत्त में बकाया राजस्व वाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण वसूली 15 दिसम्बर तक किया जाना सुनिश्चित करें। प्रबंध निदेशक ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरती जाने पर दोषी अधिकारी व कर्मचारी के साथ ही संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी (संभाग) एवं सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
—000—

error: Content is protected !!