आरपीएससी कार्यालय की चारदीवारी से 300 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

अजमेर, 24 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी सेे तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। यह आदेश दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

धातु निर्मित मांझे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
अजमेर, 24 दिसम्बर। जिला मजिसट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध घोषित किया है।
श्री शर्मा ने बताया कि यह धातु निर्मित मांझा जिसे सामान्य भाषा में चाईनीज मांझा कहा जाता है का उपयोग पतंगबाजी के लिए करना नुकसानदायक है। यह धारदार एवं बिजली का चालक होता है। इसके उपयोग से वाहन चालकों एवं पक्षियों का जानमाल का नुकसान होता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण बिजली के तारों में पतंग फंसने की स्थिति में पतंगबाज को करंट लग सकता है। आमजन के जानमाल की सुरक्षा के लिए इस मांझे का उपयोग एवं बेचान प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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