आखिरी मौका, 31 मार्च तक बकाया जमा करा जुड़वाए कटा कनेक्शन

प्रबन्ध निदेशक ने दी जानकारी, उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर
अजमेर, 17 मार्च। अगर आपका बिजली का कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पहले कट गया है। इस पर विलंब शुल्क और ब्याज की राशि बहुत बढ़ गई है तो अजमेर विद्युत वितरण निगम आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। आप 31 मार्च तक अपने पुराने बिल की मूल राशि जमा करवाकर कनेक्शन को पुनः जुड़वा सकते हैं। इस राशि पर किसी तरह का विलंब शुल्क या ब्याज नही लिया जाएगा। इतना ही नहीं उपभोक्ता अपने बिल के लिए सेटलमेंट कमेटी से भी न्याय मांग सकता है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वी एस भाटी ने बताया कि निगम की एमनेस्टी योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पूर्व काट दिया गया है, उन्हें मौका दिया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता 31 मार्च 2020 तक अपने बकाया बिल की मूल राशि जमा कराते हैं तो उन्हें ब्याज और विलंब शुल्क राशि नहीं ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए है परन्तु औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुनः कनेक्शन कराने के लिए छूट की अवधि 2 साल ही रहेगी। कृषि उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 15 वर्ष हैं। अन्य श्रेणियों पर अवधि की सीमा लागू नहीं हैं।
भाटी ने बताया कि यदि बिल की मूल राशि में कोई विवाद है तो उपभोक्ता सम्बंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर समझौता समिति के माध्यम से मामला निस्तारित किया जा सकता है।

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