जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम आईसोलेशन में रखें

अजमेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की निरन्तरता में आगामी 31 मार्च तक जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चौदह दिन होम आईसोलेशन में रखा जायेगा। सभी अधिकारी आपसी समन्वय एवं टीम भावना से कार्य करते हुए इस संक्रमण का मुकाबला करेंगे।
यह जानकारी जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने सोमवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विकास अधिकारियाें की संयुक्त विडियो कांफ्रेसिंग में दी। उन्होंने कहा कि इस जिले में ऎसे बाहर से आने वाले व्यक्ति को होम क्वारेनटाईन में रखे जाने के दौरान बाये हाथ की हथेली के पीछे/ यदि बायां हाथ नहीं हो तो दाये हाथ की हथेली के पीछे चुनाव कार्य में प्रयोग किए जाने वाली अमिट स्याही से प्राउड टू प्रोटेक्ट राजस्थान होम क्वारेनटाईन्ड टिल डेट की मुहर लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है वहां पर दो शिक्षकों को लगाया जाय। इस दौरान कोई व्यक्ति बाहर घूमें नहीं, यह सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोई व्यक्ति भूखा नही सोए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए उन्होंने उप निदेशक स्वायत शासन विभाग डॉ. अनुपमा टेलर तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बेसहारा एवं गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था रसद विभाग द्वारा की जाएगी। ऎसे लोगों को चिन्हित करने के लिए तत्काल कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया। इस कार्य में भामाशाहों का सहयोग भी लिया जा सकता है। उन्होंने श्रम विभाग को भी निर्देश दिए कि फैक्ट्री मालिकों को पाबन्द करें कि वे दिहाडी मजदूरों की मजदूरी काटे नही उन्हें संवेतनिक अवकाश दें। साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था भी फैक्ट्री मालिक करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में धारा 144 की कडाई से पालना करायी जाए। अब 20 के बजाए 5 से अधिक व्यक्तियों को इक्कठ नही होने देंगे। उन्होंने कोरोना वायरस के बचाव के लिए उपखण्ड अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे गाडी पर माइक लगवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें। इसके लिए बचाव के उपायों का पम्पलेट हर घर तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए व्यक्ति को बार-बार अपने हाथ साबुन अथवा सेनेटाइजर से धोते रहना चाहिए।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में कोरोना संक्रमण के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिसका निर्धारित प्रपत्र टीम द्वारा भरा जाएगा। इसमें कोई गंभीर बीमार चिन्हित होता है तो उसकी अलग से सूचना उपखण्ड अधिकारी को दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की सर्वे टीम में कृषि पर्यवेक्षक को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कोरेन्टाईन सेंटर चिन्हित करने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को प्रभारी तथा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। वे कोरेन्टाईन सेंटरों के स्थान को चिन्हित कर कलेक्ट्रेट कार्यालय को सूचित करेंगे।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने अपने क्षेत्र में कोरेन्टाईन सेंटर बनाने के लिए स्थान का चिन्हिकरण तत्काल कर सूचित करें। जिले में कुल सात हजार बैड का सेन्टर बनाए जाएगे। इसमें प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में कम से कम दो सौ व्यक्तियों का कोरेन्टाईन सेंटर का स्थान हो। उन्होंने कहा कि सभी उपखण्ड मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष प्रभावी रूप से कार्य करें। एनएफएसए के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खुली रहे। कही भीड भाड नहीं हो इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।
इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड ने कहा कि प्रत्येक विधायक अपने विधायक मद से एक लाख रूपये तक के मास्क एवं सेनेटाईजर दे सकते है। इसके लिए प्रयास करें।
विडियो कांफ्रेसिंग में नगर निगम आयुक्त चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, श्री हीरालाल मीणा, श्री अरविन्द कुमार सेंगवा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वीर बहादुर सिंह, उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अर्तिका शुक्ला, श्रीमती नित्या के., श्रीमती देविका तोमर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

विशेष परिस्थितियों में जिले के बाहर से आने वाले वाहनों के पास जारी होंगे
अजमेर, 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को लॉक डाऊन किये जाने के कारण विशेष परिस्थितियों में जिले से वाहर जाने वाले यात्रियों की सुविधार्थ वाहनों के पास जारी किये जायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में (देहान्त, गंभीर बीमारी आदि) में किराये के वाहन को लेकर जिले से बाहर जाने वालों को वाहन के पास जारी किये जायेंगे। इसके लिए अजमेर शहर के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर को तथा अजमेर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पास जारी किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।

परिवहन व्यवस्था के सुचारू प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
अजमेर, 23 मार्च। जिले मं आवश्यक परिवहन व्यवस्था के सुचारू प्रबंधन के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री अर्जुन सिंह ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0145-2787047 है। कक्ष के प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी प्रथम श्री खेमसिंह रहेंगे। ये नियं़त्रण कक्ष आगामी 31 मार्च तक तीन पारियों में चलेगा। नियंत्रण कक्ष प्रभारी द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य केन्द्रों, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन हेतु यथा आवश्यकता परिवहन व्यवस्था का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा ।

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री आपदा कोष में देंगे एक दिन का वेतन
जयपुर/अजमेर, 23 मार्च। मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस आपदा में जनसहयोग प्राप्त करने के आह्वान पर सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेंद्र सोनी की पहल पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आकर सहयोग करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सहमत होकर मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष कोविड-19 में एक दिन का वेतन देने की घोषणा की है। यह जानकारी सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय अजमेर के उप निदेशक श्री महेश चन्द्र शर्मा ने दी ।

कमजोर तबके को मुख्यमंत्री भोजन योजना में मिलेगा भोजन
कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा
अजमेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को पेनडेमिक घोषित किया जा चुका है। इस कारण सरकार द्वारा 22 से 31 मार्च तक सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन के आदेश दिए गए है। प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन उपलब्घ कराया जाएगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनाें एवं दानदाताओं को सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी भामाशाहोें के सहयोग से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएंगे। भोजन पैकेट उपलब्ध कराने में खाद्य विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पुलिस, राजस्व, प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा परिवहन विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोंये , इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये है। जिला मुख्यालय पर अक्षय पात्र फाउण्डेशन तथा लायन्स क्लब नगर निगम एवं रसद विभाग के माध्यम से भोजन के पैकिट वितरित करेंगे। इसी प्रकार सुबह एवं शाम को ममता बेकरी द्वारा भी ब्रेड, नमकीन एवं सॉस का वितरण किया जायेगा। इसी प्रकार पारले जी बिस्किट द्वारा भी प्रतिदिन तीन हजार पैकिट का वितरण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने से पूर्व स्थान एवं वाहनों का सेनेटाइजेशन किया जाएगा। खाना पकाने वाले एवं वितरण करने वाले कर्मियों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए मास्क और सेनेटाइजर जैसे सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में सफाई एवं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन की देखरेख में ऎसे स्थानों का चिन्हिकरण किया जाएगा जहां भोजन वितरित किया जाएगा। दूरस्थ बस्तियों एवं क्षेत्रों में भोजन वितरण के लिए वाहनों की भी व्यवस्था रहेगी। भोजन वितरण से पूर्व अग्रिम सूचना संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी। भोजन पकाने के चार घण्टे के अन्दर इसका उपयोग सुनिश्चित किया गया है। वितरण का समय 5 से कम समूह में ही वितरण होगा। वितरण करते समय व्यक्तियों के मध्य आपस में एक मीटर की दूरी रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का अनुदान देय नही है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर अनटाईड फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हों।

error: Content is protected !!