घर बैठे मिलेगा चिकित्सकों का परामर्श, आयु एप का करें उपयोग

अजमेर, 8 अपे्रल। कोरोना के कारण जारी लोकडाउन के दौरान अजमेर के नागरिक घर बैठे चिकित्सकों के परामर्श एवं दवाईयां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आयु एप का उपयोग किया जा सकता है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आयु ऎप के माध्यम से नागरिक घर बैठे रजिस्टर्ड डॉक्टरों से ई-परामर्श ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर से 7 दिन तक निःशुल्क फॉलो-अप भी ले सकते हैं। आयु ऎप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्लेस्टोर पर आयु एप का ब्लू कलर में प्लस के निशान वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
आयु ऎप से ई-परामर्श लेने के लिए ई कंसल्ट बटन पर क्लिक करके अपनी बीमारी के लक्षण सलेक्ट करें। जैसे की खांसी, जुकाम, बुखार या कुछ और यहां आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इनका जवाब देकर परामर्श लिया जा सकता है। आयु एप से फोन आएगा यह सूचना देने के लिए कि कौन डॉक्टर आपके केस को देख रहा है। उसके बाद डॉक्टर आपसे कॉल करके पूछ सकता है कि आपको क्या परेशानी है।
उन्होंने बताया कि इसी के साथ डॉक्टर दवाइंया लिखेगा। डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइंयों का पर्चा भी फोन पर ही उपलब्ध हो जाएगा। जिसे अपने साथी पर भेजकर दवाइयां मंगवा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त श्री शर्मा ने अजमेर के समस्त डॉक्टरों से भी डॉक्टरस.मेडकोर्डस.कोम से रजिस्ट्रेशन करके जिले के सब नागरिकों को घर से ही परामर्श देने की अपील की है। इस एप से संबंधित जानकारी के लिए 9413601388 पर संपर्क कर सकते हैं।

दो राशन डीलर के लाइसेंस निलंबित
अजमेर, 8 अपे्रल। लॉकडाउन के दौरान 2 राशन डीलरों द्वारा अनियमितता पर उनके लाइसेंस निलम्बित किए गए है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थी के राशन में अनियमितता पर किशनगढ़ के अनिल मालाकार एवं पुष्कर रोड अजमेर के बजरंगपुरी के राशन डीलर का लाइसेंस निलम्बित किया गया है।
15 अप्रेल से मिलेगा राशन की दुकानों पर अप्रेल माह का गेहूं
अजमेर, 08 अप्रेल। प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आवंटित अप्रेल माह का गेहूं 15 अप्रेल से लाभार्थियों को मिलना आरंभ होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवारों को अप्रेल माह के लिए आवंटित गेहूं का वितरण 15 अप्रेल के पश्चात कियाजाएगा। इसमें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं उचित मूल्य दुकान से प्राप्त किये जा सकेंगे। ऎसे लाभार्थी जिन्होंने पिछले 6 माह अथवा उससे अधिक अवधि से खाद्यान्न नहीं लिया है तथा राशन कार्ड में प्रविष्ठि नहीं की गई है ऎसे व्यक्तियों को गेंहू उपलब्ध करवाने से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार उनके राशन कार्ड का सत्यापन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधार कार्ड एवं वोटर पहचान पत्र जैसे वैध दस्तावेजों से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक अपने क्षेत्र में इस प्रक्रिया के द्वारा लाभार्थियों को सत्यापन के बाद दिए गए राशन की पूर्ण निगरानी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी अंतर जिला पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को अपने राशन कार्ड के साथ अपना परियच पत्र अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। इनके नंबर रिकोर्ड में दर्ज होने के उपरांत भी राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी उचित मूल्य दुकान पर एक दिन में अंतर जिला पोर्टेबिलिटी सुविधा का अधिकतम 5 राशन कार्ड धारकों तक सीमित किया गया है। प्रत्येक दुकान के लिए 3 या 3 से अधिक अंतर जिला पोर्टेबिलिटी के लाभार्थी होने पर इनकी जांच एवं पुष्टि दुकानदार द्वारा की जाएगी।

पोल्ट्री फार्मो के सर्वे के लिए 5 दल गठित
अजमेर, 8 अपे्रल। लोकडाउन के दौरान कुक्कुट आहार की उपलब्धता एवं अंडो की बिक्री के संबंध में सर्वे के लिए 5 दलों का गठन किया गया है।
पशुपालन विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ. रीटा पद्मनाभन ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा सर्वे करवाया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके तहत 5 दलों का गठन किया गया है। विगत दिनों जिले के पोल्ट्री फार्मो की लोकडाउन की अवधि में स्थिति को ज्ञात करने के लिए संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अजमेर, उप निदेशक, क्षेत्रीय पशु रोग निदान केन्द्र अजमेर एवं उप निदेशक, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन तीनों रिपोर्ट्स में जिले में संचालित पोल्ट्री फार्मो में पाली जा रही मुर्गियों में किसी प्रकार की महामारी अथवा रोग की सूचना नहीं मिली है। यह जरूर ज्ञात हुआ कि लोकडाउन के कारण कुक्कुट आहार की उपलब्धता नहीं होने एवं अण्डो की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी परिपेक्ष्य में विस्तृत सर्वे के लिए 5 दलों का गठन किया गया है। जो कि दैनिक रूप से अपनी प्रगति देंगे। सर्वे एक सामान्य प्रक्रिया है इसे बिना किसी दबाव के नियमित रूप से विभाग द्वारा अपनाया जाता है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता लॉकडाउन में भी रहेगी सुनिश्चित

अजमेर, 8 अपे्रल। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुएं प्रत्येक उपभोक्ता को मिलना सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण को लोकडाउन से मुक्त रखा गया है।

जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं में दैनिक उपयोग के स्वच्छता उत्पाद जैसे हैंड वॉश, साबुन, बॉडी वॉश, शंपू, क्रीम, पाउडर, टूथ पेस्ट, ओरल केयर, सैनिटरी पैड, डायपर, कीटाणुनाशक, सतह क्लीनर, डिटर्जेंट शामिल होंगे। चार्जर और बैटरी सेल आदि और ऎसे सभी उत्पाद जो आमतौर पर किराने या प्रावधान स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार खाद्य उत्पादों में सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद शामिल होंगे, जिसमें मसालों, विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के सॉस, पनीर आदि शामिल है। उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ी इकाइयों, प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी गतिविधियों की अनुमति है जिसमें दुकानों या ई कॉमर्स, होम डिलीवरी कंपनियों, विनिर्माण इकाइयों, गोदामों, वेयर हाउसिंग, परिवहन के साथ साथ बिक्री के लिए आवश्यक कार्मिक शामिल हैं। गोदाम, लदान के लिए श्रमिक, परिवहन आदि की अनुमति है। आवश्यक वस्तुओं, सामानों की आपूर्ति करने वाली सभी ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी कंपनियों को अनुमति दी जाती है। इसमें उनके कार्यालय, वेयर हाउस और होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति शामिल है।

उन्होंने बताया कि इनमें सभी आयुष सेवाएं दवाईयों की बिक्री और वितरण अस्पताल के औषधालयों, व्यक्तिगत चिकित्सालयों और टेलीमेडिसिन सुविधाएं, आयुष दवाओं का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला जिसमें कच्चे माल और पैकेजिंग शामिल हैं। किसी उद्यानिकी भी कृषि या बागवानी से संबंधित वस्तुओं जैसे बीज, उर्वरक, पेस्टीसाईडस, कृषि उपकरण और आपूर्ति श्रृंखला की अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें, स्पेयर पार्ट्स और कृषि मशीनरी एवं उपकरण और उपकरणों की मरम्मत की दुकानें, कृषि मशीनरी एवं उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और आपूर्ति श्रृंखला के सभी सामानों का निर्माण, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की आपूर्ति और पैकेजिंग इकाइयों आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल और इनकी मध्यवर्ती से संबंधित इकाइयां तथा कृषि श्रमिक सहित सभी कटाई और खेती के कार्य, गतिविधियां शामिल है।

उन्होंनं बताया कि पशुपालन, डेयरी आदि सभी गतिविधियां पशु चिकित्सा दवाएं, क्लीनिक और अस्पताल आदि, चारा, पशु चारा (पशु आहार) या मुर्गी चारा डिपो बेचने वाली दुकानें और उससे जुड़े अन्य आउटलेट्स, मधुमक्खी पालन, मवेशी और मुर्गी पालन के लिए सभी विनिर्माण इकाइयां कच्चे माल, पैकेजिंग और अन्य सभी जो आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, भी अनुमत रहेगी । डेयरी, चारा, दूध उत्पादन, परिवहन, वितरण और बिक्री आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला की सभी गतिविधियां । परिवहन अंतर राज्य व राज्य के भीतर सभी ट्रक व मालवाहक वाहन एक चालक एवं एक अतिरिक्त व्यक्ति अनुमत, अंतर राज्य व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त हार्वेस्टर और अन्य कृषि व उद्यानिकी औजार, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, गोदाम, डिपो के लिए न्यूनतम कर्मचारी तथा लदान, उतराई के लिए न्यूनतम श्रमिक लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। विशेष रूप से राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप, दुकानें, विशेष रूप से राजमार्गो पर उचित दूरी पर ट्रकों के लिए टायर, पंचर रिपेयरिंग की दुकानें, राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढावे (जैसे- 40 किलोमीटर) आउटडोर खाने की सुविधा के साथ, अधिकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा, मरम्मत केन्द्र, परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्टस की दुकानों की अनुमति रहेगी

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार क्वारेन्टाइन पूरा करने पर पारगमन यात्रा की व्यवस्था भारत में विदेशी नागरिकों के लिए विदेशों से लौटने वाले भारतीयो के लिए ऎसी सभी अनुमत गतिविधियों के लिए संगठनों, मालिकों, नियोक्ताओं को कोविड-19 वायरस के खिलाफ आवश्यक सावधानी के साथ ही आवश्यक स्वच्छता और सामाजिक दूरी के उपाय,समय-समय पर दी गई सलाह सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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