यात्रियों के लिए टिकट के रिफंड नियमों में विशेष छूट

भारतीय रेल यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के उद्देश्य से PRS काउंटर टिकटों के लिए विशेष मामले के रूप में रिफंड नियमों में यात्री सेवा पुनः प्रारंभ होने या अगले आदेशों तक छूट प्रदान कर रहा है-
नोट- ई-टिकट के लिए online कैंसिलेशन की सुविधा उपलब्ध है क्योंकि यात्री को टिकट के धन वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है।
केस 1: *रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेन*
• यात्रा की तारीख से 3 (तीन) महीने तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (वर्तमान में प्रचलित यात्रा के दिन को छोड़कर 3 दिनों के नियम के स्थान पर)

केस 2: *ट्रेन रद्द नहीं हुई, लेकिन यात्री, यात्रा नहीं करना चाहता।*

• TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर दायर की जा सकती है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर)
• TDR को 60 दिनों के भीतर CCO / CCM दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, (10 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर)
• जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है। (ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान तक के प्रचलित नियम के स्थान पर)।

*नोटः रेलसेवाओ के संचालन पर किसी भी प्रकार की अफवाहों या अटकलों पर ध्यान न दें। संचालन सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी उचित माध्यम द्वारा प्रदान की जायेगी। बुकिंग आगामी आदेश तक बंद है।*

*यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए संक्रमण के दौरान स्टेशन पर आने से बचें एवं इस सुविधा का लाभ लें।*

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