जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर तक क्वारेंटाइन समितियों का गठन

बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति होगा क्वारेंटाइन
होम या संस्थागत क्वारेंटाइन होगा अनिवार्य
15 और 16 मई को होगी समितियों की बैठकें

अजमेर, 14 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अजमेर जिले में भी कोरोना के खिलाफ संघर्ष की तैयारियों को और तेज कर दिया गया है। गांवों और शहरों में बाहर से आने वाले प्रवासियों को होम या संस्थागत क्वारेंटाइन करने के लिए वार्ड, ग्राम पंचायत, उपखण्ड और जिला स्तर पर क्वारेंटाइन समितियों का गठन किया गया है। इसमें जिला कलक्टर, सांसद, विधायक, सरपंच, पार्षद सहित विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल है। यह सभी सामूहिक रूप से प्रवासियों के लिए क्वारेंटाइन सुनिश्चित करने, क्वारेंटाइन सेन्टर की सुविधा एवं अन्य उपायों पर चर्चा करेंगे। इन समितियों की बैठकों के लिए 15 व 16 मई की तिथियां तय की गई है।

जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय क्वारेंटाईन प्रबंधन समिति की बैठक शनिवार 16 मई को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। इसमें कोविड केयर सेंटर, क्वारेंटाईन सेंटर एवं प्रवासियों के आगमन के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पेयजल समस्या को सुचारू बनाए रखने पर भी चर्चा की जाएगी। इसी तरह उपखण्ड स्तरीय क्वारेंटाईन प्रबंधन समिति की बैठक संबंधित उपखण्ड मुख्यालय तथा ग्राम स्तरीय समिति की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार 15 मई को प्रातः 11 बजे आयोजित होगी। इन बैठकों में अपने क्षेत्राधिकार में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटरों की प्रबंधकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेंटर की स्थापना, प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। प्रवासियों के आगमन पर उनके पंजीयन, स्क्रीनिंग एवं क्वारेंटाईन के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

इसी प्रकार जिले के शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय क्वारेंटाईन प्रबंधन समिति की बैठक शुक्रवार 15 मई को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। इनमें प्रवासियों के आगमन, स्क्रीनिंग, पंजीयन एवं होम क्वारेंटाईन की समीक्षा की जाएगी।

इस तरह होगा कमेटियों का प्रारूप
जिला स्तरीय क्वारेंटाईन प्रबंधन समिति का गठन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति के समन्वयक जिला परिषद के मूुख्य कार्यकारी अधिकारी है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समन्वयक द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। समिति में क्षेत्रीय लोकसभा व राज्यसभा सांसद, जिले के विधायक, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला कलक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। यह समिति जिले में ब्लॉक कोविड केयर सेंटर के चिन्हिकरण, स्थापित करने, प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं समीक्षा करने का कार्य करेगी। जिले में प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, स्क्रीनिंग, होम क्वारेंटाईन, क्वारेंटाईन के उल्लंघन प्रकरणों पर कार्यवाही की समीक्षा भी की जाएगी।

उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा सदस्य क्षेत्रीय विधायक, पुलिस उपअधीक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला कलक्टर तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य अधिकारी और जन प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेंटर की स्थापना, प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था के कार्यों पर निगरानी रखेगी। उपखण्ड में प्रवासियों के आगमन पर पंजीकरण एवं स्क्रीनिंग व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक गांव एवं मौहल्ले आदि के स्तर पर स्थानिय निवासियों की समिति क्रियाशील होने की समीक्षा, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित क्वारेंटाईन सेंटरों की व्यवस्था, हॉम क्वारेंटाईन की व्यवस्था तथा क्वारेंटाईन के उल्लंघन वाले प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संयोजक, पटवारी सहसंयोजक तथा सरपंच, गा्रमविकास अधिकारी, बीएलओ, बीट कांस्टेबल, एएनएम, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि सदस्य हैं।

शहरी क्षेत्रों में वार्ड समिति में संयोजक बीएलओ को बनाया गया है। इसमें स्थानीय पार्षद, सफाई निरीक्षक, बीट कांस्टेबल, एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। ये ग्राम अथवा वार्ड स्तरीय समिति स्थानीय निवासियों की समिति गठित कर उसका सूचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक आने वाले प्रवासी का पंजीकरण, स्क्रीनिंग एवं हॉम क्वारेंटाईन के आदेश जारी कर लागू करवाना होगा। इस कार्य का मुख्य दायित्व बीएलओ पर रहेगा। हॉम क्वारेंटाईन व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों की सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तत्काल देनी होगी।

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