जिले में निषेधाज्ञा 30 जून तक बढ़ाई : रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन रहेगा निषेध

अजमेर, 31 मई। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन से सम्बन्धित प्रतिबन्धों के बारे में जिला प्रशासन द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में निषेधाज्ञा को 30 जून रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन 5 को लेकर जारी गाइड लाइन की अक्षरशः पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत विविध प्रतिबन्धों को जिले में आगामी 30 जून मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया हैै। इसके अन्तर्गत रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। इस प्रतिबन्ध से सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, राजकीय अथवा निजी चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरा मेडीकल स्टाफ, आईटी कम्पनी स्टाफ, चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, ट्रक एवं मालवाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे का आवागमन या खाली लौट रहे हो आदि को मुक्त रखा गया है। आईटी कम्पनी स्टाफ, दवा की दुकान के मालिक व स्टाफ को रात 9 बजे बाद यात्रा करने पर जिला प्रशासन या पुलिस से पास प्राप्त करना होगा।

उन्होंने बताया कि जिले में दुकानें, कार्यालय एवं कारखाना जैसे समस्त कार्यस्थल निर्धारित समय पर बंद कर दिए जाने चाहिए। इससे कार्यरत स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच सके। यह प्रतिबन्ध निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फेक्टि्रयाें, रात की पारी वाली फेक्टि्रयों, भीषण गर्मी की अवधि में निर्माण गतिविधियों, आईटी कम्पनियों एवं दवा की दुकानों पर लागू नहीं होगा। इन्हें यह छूट रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक स्टाफ के सड़क पर नहीं आने की स्थिति पर ही देय होगी।

उन्होंने बताया सामाजिक दूरी 6 फीट के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बडी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए, दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। दुकानदार द्वारा केवल मास्क पहने व्यक्ति को ही सामान विक्रय किया जाएगा। इनके उल्लंघन पर समबन्धित दुकान को सील किया जायेगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अंतेष्टि-अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम मेंं सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्ति्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

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