रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

मास्क लगाना अनिवार्य, नियम नहीं माने तो लगेगा जुर्माना
31 जुलाई तक जिले में धारा 144 बढाई

अजमेर, 30 जून। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्वमोहन शर्मा ने अजमेर जिले में अनलॉक-2 की गाइडलाइन को आज रात 12 बजे से लागू कर दिया है। इसके तहत अब जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, खुले में थूकना सहित अन्य नियमों की अवहेलना पर जुर्माना लगाया जाएगा। शादी जैसे आयोजनों में 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि अनलॉक-2 के तहत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधों को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इसके तहत विभिन्न प्रावधान किए गए है। जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे।
-पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर है।

-चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/पैरा मेडीकल स्टाफ (राजकीय/निजी)।

-आई.टी. कंपनीयों का स्टॉफ।

-औद्योगिक ईकाईयां/निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती है।

-चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।

-दवा की दुकानों के मालिक और स्टॉफ।

-राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गो पर व्यक्तियों का आवागमन।

-एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर/गंतव्य स्थान तक आवागमन।

-ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे है या खाली लौट रहे हो, का अवागमन।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विभिन्न सावधानियां हैं। इसके तहत मुंह को ढकना, सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह सामाजिक दूरी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अथवा ‘2 गज की दूरी बनाये रखेगा। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्मानें से दण्डनीय हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू, आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऎसी सतह और सार्वजनिक संपर्क में हो, जैसे दरवाजें का हेण्डल को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें, सेनेटाईजर का उपयोग करें।

श्री शर्मा ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने के लिए दण्डनीय होगा। इसी प्रकार अंतेष्टि, अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देशों, मेडिकल प्रोटोकॉल, एडवाईजरी की पालना जिले के समस्त नागरिकों द्वारा की जायेगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कार्मिकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जायेगा। निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) एवं समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटगण का होगा।

error: Content is protected !!